पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा
By भाषा | Updated: December 20, 2021 20:02 IST2021-12-20T20:02:12+5:302021-12-20T20:02:12+5:30

पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा
जींद (हरियाणा), 20 दिसंबर हरियाणा में जींद की स्थानीय अदालत ने 12 सितंबर 2017 को एक विवाहिता की हुई हत्या के मामले में पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने सोमवार को लुधियाना निवासी पत्नी रीतू की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में जिले के गैंडाखेड़ा गांव निवासी पति राममेहर को यह सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक दोनों ने प्रेम विवाह किया था। लेकिन बेटे के जन्म के बाद से दोनों के बीच कलह शुरू हो गया था। इसी के चलते राममेहर ने 12 सितंबर 2017 की सुबह अवैध हथियार से रीतू की गोली माकर हत्या कर दी थी।
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