आतंकियों को धन मुहैया कराने के मामले में हुर्रियत नेता गुलाम मोहम्मद की जमानत याचिका खारिज

By भाषा | Published: August 2, 2019 08:26 PM2019-08-02T20:26:23+5:302019-08-02T20:26:23+5:30

Hurriyat leader Ghulam Mohammed bail plea rejected in connection with providing money to terrorists | आतंकियों को धन मुहैया कराने के मामले में हुर्रियत नेता गुलाम मोहम्मद की जमानत याचिका खारिज

आतंकियों को धन मुहैया कराने के मामले में हुर्रियत नेता गुलाम मोहम्मद की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को साल 2011 के आतंकियों को धन मुहैया कराने के एक मामले में हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के कथित करीबी सहयोगी गुलाम मोहम्मद भट की जमानत याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति ब्रजेश सेठी की पीठ ने कहा कि निचली अदालत के नवंबर 2018 के भट की जमानत नामंजूर करने के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। उच्च न्यायालय ने 23 पेज के अपने फैसले में कहा, ‘‘हमारे सुविचारित नजरिये से, आरोपी व्यक्ति की जमानत देने के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून के संबंधित प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर अदालत को लगता है कि यह भरोसा करने के तार्किक आधार हैं कि व्यक्ति पर पहली नजर में लगे आरोप सही है तो उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाए।

पीठ ने कहा कि निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली भट की अपील में ‘‘दम नहीं है’’ और इसे खारिज किया जाता है। साल 2011 का आतंकियों को धन मुहैया कराने का मामला पाकिस्तान और सऊदी अरब के आतंकियों द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढाने के लिए ‘‘हवाला’’ के जरिये कथित रूप से भारत भेजे गये धन से संबंधित है। 

Web Title: Hurriyat leader Ghulam Mohammed bail plea rejected in connection with providing money to terrorists

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