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गृह मंत्रालय ने दी सत्येन्द्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी, AAP की बढ़ी मुश्किलें

By रुस्तम राणा | Updated: March 29, 2024 19:34 IST

आप नेता सत्येन्द्र जैन और तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल पर तिहाड़ से जबरन वसूली रैकेट चलाने और हाई-प्रोफाइल कैदियों से सुरक्षा राशि की मांग करने का आरोप लगाया गया है। यह घटनाक्रम तब हुआ जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में ईडी की हिरासत में हैं।

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ठळक मुद्देसत्येंद्र जैन पर सुकेश चन्द्रशेखर से "प्रोटेक्शन मनी" के रूप में ₹10 करोड़ की जबरन वसूली का आरोपइससे पहले एलजी वीके सक्सेना ने जैन के खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों की CBI जांच को मंजूरी दी थीसत्येन्द्र जैन को मई 2022 में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था

नई दिल्ली: समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ठग सुकेश चन्द्रशेखर से "प्रोटेक्शन मनी" के रूप में ₹10 करोड़ की जबरन वसूली के आरोप में जेल में बंद आप नेता सत्येन्द्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। जैन और तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल पर तिहाड़ से जबरन वसूली रैकेट चलाने और हाई-प्रोफाइल कैदियों से सुरक्षा राशि की मांग करने का आरोप लगाया गया है। यह घटनाक्रम तब हुआ जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में ईडी की हिरासत में हैं।

इस साल की शुरुआत में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सत्येन्द्र जैन के खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी थी। जबरन वसूली के आरोपों की जांच के लिए एलजी की मंजूरी मांगने वाले एक पत्र में, सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में लिखा था कि जैन पर तिहाड़ जेल से एक हाई-प्रोफाइल जबरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था और उसे सक्षम बनाने के लिए चंद्रशेखर से "संरक्षण राशि" के रूप में ₹10 करोड़ की मांग की गई थी। 

आरोप उस ठग द्वारा लगाए गए थे, जिसने कहा था कि जैन ने 2018-21 के दौरान व्यक्तिगत रूप से या अपने सहयोगियों के माध्यम से विभिन्न किश्तों में धन की उगाही की - ताकि वह (सुकेश) दिल्ली की विभिन्न जेलों - तिहाड़, रोहिणी और मंडोली में आराम से रह सके।

सत्येन्द्र जैन को मई 2022 में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। उनकी आखिरी जमानत याचिका इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी और शीर्ष अदालत ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। जेल के बाथरूम में गिरने के बाद 26 मई, 2023 को उन्हें अंतरिम चिकित्सा जमानत दी गई थी। जमानत अवधि के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ। 

टॅग्स :सत्येंद्र जैनआम आदमी पार्टीसीबीआईMinistry of Home Affairs
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