तिरुवनंतपुरम: हिजाब विवाद को लेकर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का आवश्यक हिस्सा न मानते हुए अपने फैसल में स्कूल-कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखा है। कोर्ट के इस फैसले को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मंगलवार को अपनी प्रतिक्रिया दी।
केरल के राज्यपाल ने कहा, इस्लाम स्वयं परिभाषित करता है कि विश्वास के अभ्यास के लिए क्या आवश्यक है, इसलिए न्यायपालिका का काम आसान हो गया है। उन्होंने कहा, कुरान में 7 बार हिजाब का जिक्र किया गया है, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि कुरान में ड्रेस कोड के संदर्भ में हिजाब का जिक्र नहीं किया गया है।
मंगलवार को कर्नाटक हिजाब विवाद में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए स्कूलों में ड्रेस कोड लागू करने के 5 फरवरी के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा है और कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम मजहब का आवश्यक धार्मिक अंग नहीं है। साथ ही कोर्ट ने राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर रोक लगाने वाले सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है।