बेंगलुरु: बेंगलुरु: कर्नाटक में चल रहे हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में हिजाब पहन कर स्कूल-कॉलेज में प्रवेश मांगने वाली छात्राओं के वकील और सरकार के एडवोकेट जनरल की ओर से दलीलें रखी गई। इन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आज की सुनवाई को खत्म कर दिया है और बताया है कि मामले पर कल बुधवार को 2.30 बजे से फिर सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि आंदोलन करना, सड़क पर जाना, नारेबाजी करना, छात्रों पर हमला करना, छात्रों पर दूसरों पर हमला करना, ये अच्छी चीजें नहीं हैं।
अदालत ने की छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील
अदालत ने कहा अगर हम टीवी पर आग और खून देखते हैं, तो जज परेशान हो जाएंगे। मन अशांत होगा तो बुद्धि काम नहीं करेगी। कोर्ट ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की ताकि जनता परेशान न हो। हाईकोर्ट का ने कहा, उसे बड़े पैमाने पर जनता के ज्ञान और गुणों पर पूरा भरोसा है और उसे उम्मीद है कि इसका पालन किया जाएगा।
हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में अगले तीन दिनों के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है।
क्या है हिजाब कंट्रोवर्सी?
बता दें कि उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय में छह छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी विवाद इस बात को लेकर था कि प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थीं उस विवाद के बाद से ही दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर विवाद शुरू हो गया, जो अब तक थमा नहीं है।