उच्च न्यायालय ने ओड़िशा में कोविड मौतों पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा
By भाषा | Updated: September 8, 2021 19:27 IST2021-09-08T19:27:46+5:302021-09-08T19:27:46+5:30

उच्च न्यायालय ने ओड़िशा में कोविड मौतों पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा
कटक, आठ सितंबर उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस महामारी के चलते हुई मौतों के संबंध में दाखिल सरकारी हलफनामे में कई विसंगतियां निकाली हैं।
सरकारी आंकड़ों में बताया गया कि इस साल 15 जुलाई से 31 अगस्त तक 47 दिनों में 3097 मौतें हुईं।
अदालत ने मंगलवार को कहा, ‘‘ पहले यह बताया गया कि 15, 2021 तक 4925 मौतें हुईं।
उसने कहा, ‘‘ (लेकिन) छह सितंबर 2021 का हलफनामा दर्शाता है कि 31 अगस्त, 2021 तक महामारी के कारण ओड़िशा में 8022 मौतें हुईं।’’
अदालत ने सवाल किया कि इन आंकड़ों तक कैसे पहुंचा गया।
उसने सरकार को अक्टूबर तक नया हलफनामा देने का आदेश दिया। अदालत इस मामले में अब सात अक्टूबर को आगे सुनवाई करेगी।
मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर की अगुवाई वाली खंडपीठ उस रिट याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए कोविड टीकाकरण को गति प्रदान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
उच्च न्यायालय ने बुजुर्गों की अनुमानित लक्षित जनसंख्या के बारे में जानना चाहा एवं राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि यह लक्ष्य 2011 की जनगणना के आधार पर या 2021 के अनुमानित आंकड़े पर तय किया गया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।