उच्च न्यायालय ने एसजीआरआर मेडिकल इंस्टीट्यूट पर पांच लाख का जुर्माना लगाया

By भाषा | Updated: December 23, 2020 20:28 IST2020-12-23T20:28:11+5:302020-12-23T20:28:11+5:30

High court fined SGRR Medical Institute five lakh | उच्च न्यायालय ने एसजीआरआर मेडिकल इंस्टीट्यूट पर पांच लाख का जुर्माना लगाया

उच्च न्यायालय ने एसजीआरआर मेडिकल इंस्टीट्यूट पर पांच लाख का जुर्माना लगाया

देहरादून, 23 दिसंबर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को श्रीगुरु रामराय इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज पर 30 विद्यार्थियों को 2017-18 के नर्सिंग कोर्स में कथित गैरकानूनी ढंग से प्रवेश देने के मामले में पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया।

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय से संबद्धता नहीं होने के बावजूद 30 अतिरिक्त सीटों पर कॉलेज ने छात्रों को प्रवेश दे दिया।

आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने संस्थान पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया और विश्वविद्यालय को छात्रों के हित में उन्हें अपना कोर्स पूरा करने देने का निर्देश दिया।

गुप्ता ने बताया कि संस्थान के पास विश्वविद्यालय से केवल 100 सीटों की संबद्धता थी लेकिन उसने 30 अतिरिक्त सीटों पर भी छात्रों को प्रवेश दे दिया जो गैरकानूनी था।

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Web Title: High court fined SGRR Medical Institute five lakh

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