उच्च न्यायालय ने शुक्ला हत्याकांड की जांच में बंगाल सरकार से पूरक हलफनामा दायर करने को कहा
By भाषा | Updated: January 6, 2021 22:21 IST2021-01-06T22:21:45+5:302021-01-06T22:21:45+5:30

उच्च न्यायालय ने शुक्ला हत्याकांड की जांच में बंगाल सरकार से पूरक हलफनामा दायर करने को कहा
कोलकाता, छह जनवरी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह भाजपा नेता मनीष शुक्ला की हत्या की सीआईडी जांच से संबंधित घटनाक्रमों पर दो सप्ताह के भीतर पूरक हलफनामा दायर करे।
अदालत ने मृतक के पिता चंद्रमणि शुक्ला को उस जनहित याचिका में सहायक पक्ष बनने की भी अनुमति दे दी जिसमें हत्याकांड की जांच सीबीआई जैसी किसी केंद्रीय एजेंसी से कराए जाने का आग्रह किया गया है।
उच्च न्यायालय ने मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि वह हत्या की सीआईडी जांच से संबंधित घटनाक्रमों पर दो सप्ताह के भीतर पूरक हलफनामा दायर करे।
शुक्ला की पिछले साल चार अक्टूबर को उत्तरी 24 परगना जिले के टीटागढ़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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