सूचना आयोगों में रिक्त पदों से संबंधित याचिका पर उच्चतम न्यायालय में एक सितंबर को सुनवाई

By भाषा | Updated: August 25, 2021 20:05 IST2021-08-25T20:05:39+5:302021-08-25T20:05:39+5:30

Hearing in the Supreme Court on September 1 on the petition related to the vacant posts in Information Commissions | सूचना आयोगों में रिक्त पदों से संबंधित याचिका पर उच्चतम न्यायालय में एक सितंबर को सुनवाई

सूचना आयोगों में रिक्त पदों से संबंधित याचिका पर उच्चतम न्यायालय में एक सितंबर को सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह उस याचिका पर एक सितंबर को सुनवाई करेगा जिसमें सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत सीआईसी और राज्य आयोगों में सूचना आयुक्तों के पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के उसके 2019 के फैसले के अनुपालन का अनुरोध किया गया है। पारदर्शिता कानून पर एक महत्वपूर्ण फैसले में, न्यायालय ने 15 फरवरी, 2019 को कई निर्देश जारी किए थे और आदेश दिया था कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में खाली पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया दो महीने पहले ही शुरू होनी चाहिए। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा था कि चयन समितियों को विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों का चयन करना चाहिए और उनका चयन नौकरशाहों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। यह मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ के समक्ष आया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) माधवी दीवान ने पीठ से कहा कि न्यायालय के पहले के निर्देश के अनुसार केंद्र ने अनुपालन हलफनामा दायर किया है। याचिकाकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दावा किया कि सरकार ने निर्देशों का पालन नहीं किया है। पीठ ने कहा, "श्री भूषण, आप सिर्फ रिक्तियों को लेकर चिंतित हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दे भी हैं।" मामले में अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी। न्यायालय ने पिछले हफ्ते राज्यों को एसआईसी में रिक्तियों की संख्या और लंबित याचिकाओं का ब्योरा देते हुए स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

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Web Title: Hearing in the Supreme Court on September 1 on the petition related to the vacant posts in Information Commissions

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