HC का आदेश, उमा भारती, दिग्विजय सिंह सहित चार पूर्व मुख्यमंत्रियों को छोड़ना पड़ेगा बंगला

By भाषा | Published: July 19, 2018 06:29 PM2018-07-19T18:29:56+5:302018-07-19T18:29:56+5:30

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करते हुए प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय मंत्री उमा भारती और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह सहित चार पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगलों के आवंटन को आज निरस्त कर दिया है।

HC Order uma bharti digvijay singh with four minister leave govt bungalows | HC का आदेश, उमा भारती, दिग्विजय सिंह सहित चार पूर्व मुख्यमंत्रियों को छोड़ना पड़ेगा बंगला

HC का आदेश, उमा भारती, दिग्विजय सिंह सहित चार पूर्व मुख्यमंत्रियों को छोड़ना पड़ेगा बंगला

भोपाल, 19 जुलाई: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करते हुए प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय मंत्री उमा भारती और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह सहित चार पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगलों के आवंटन को आज निरस्त कर दिया है।

मध्यप्रदेश गृह विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘राज्य सरकार ने चार पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगलों का आवंटन निरस्त कर दिया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘प्रदेश के जिन चार पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगलों का आवंटन निरस्त किया गया है उनमें उमा भारती, दिग्विजय सिंह, कैलाश जोशी और बाबूलाल गौर शामिल हैं।’’ उमा, जोशी एवं गौर तीनों भाजपा नेता हैं, जबकि दिग्विजय कांग्रेस नेता हैं।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 19 जून को आदेश दिया था कि एक माह के भीतर पूर्व मुख्यमंत्रियों से भोपाल में आवंटित सरकारी बंगला रिक्त कराया जाए। न्यायमूर्ति हेमंत कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति ए के श्रीवास्तव की युगलपीठ ने जबलपुर के सिविल लाइन निवासी विधि छात्र रौनक यादव की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। याचिकाकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन शासकीय बंगला आवंटन किये जाने के खिलाफ यह याचिका दायर की थी।

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