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हेट स्पीच: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया दूसरा हलफनामा, बोली- "विवादित भाषणों की पड़ताल करते हुए दर्ज किया है केस"

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: May 7, 2022 22:45 IST

दिल्ली पुलिस ने हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नया हलफनामा दायर करते हुए में कहा था कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में दिये भाषण के दौरान "हर कीमत पर हिंदू राष्ट्र" का आह्वान हेट स्पीच नहीं था।

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने हेट स्पीच मामले में नया हलफनामा दाखिल किया पूर्व के हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने धर्म संसद के भाषण को हेट स्पीच नहीं माना थासुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाते हुए दोबारा हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था

दिल्ली: दिल्ली में आयोजित हुए 'धर्म संसद' के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बाद हरकत में आयी दिल्ली पुलिस ने सर्वोच्च अदालत में नया हलफनामा दाखिल किया है।

पूर्व में दिल्ली पुलिस ने दिये अपने हलफनामे में कहा था कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में दिये भाषण के दौरान "हर कीमत पर हिंदू राष्ट्र" का आह्वान हेट स्पीच नहीं था।

दिल्ली में आयोजित उस कार्यक्रम में सुदर्शन न्यूज टीवी के संपादक सुरेश चव्हाणके ने विवादित भाषण देते हुए लोगों से शपथ लेने की अपील की थी।  चव्हाणके ने विवादित भाषण में लोगों से कहा था कि हम सभी हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, मारेंगे और ज़रुरत पड़ी तो मारेंगे भी।"

देश की राजधानी दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले साल 19 दिसंबर को किया गया था। दिल्ली पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिये नए हलफनामे में कहा है कि हेट स्पीच के मामले में जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने कहा, "घटना के संबंध में मिले शिकायत के सभी लिंक और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध यूट्यूब वीडियो समेत अन्य सामग्रियों का पुलिस द्वारा विश्लेषण किया गया है और भाषण के विवादित अंश का वीडियो यूट्यूब पर मिला है।"

समाचार वेबसाइट 'एनडीटीवी' के मुताबिक हलफनामें में कहा गया है कि विवादित सबूतों के सत्यापन के बाद बीते 4 मई को ओखला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153 ए, 295 ए, 298 और 34 के तहत अपराध को निरूद्ध किया गया है।

नये हलफनामे के पूर्व दिल्ली पुलिस ने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि धर्म संसद में किसी भी विशेष समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है।

पुलिस ने कहा था कि किसी भी भाषण में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है कि जिससे प्रमाणित हो सके कि भाषण में मुसलमानों के जनसंहार के बात कही गई है।

इसके बाद बीते 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को पेश किये गये हलफनामे के लिए कड़ी फटकार लगाई और आदेश दिया कि वो दोबारा हलफनामा दाखिल करें।

सुप्रीम कोर्ट पत्रकार कुर्बान अली और वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश द्वारा दायर की गई हरिद्वार और दिल्ली में "धर्म संसद (धार्मिक सभाओं) में दिए गए मुस्लिम समुदाय को टार्गेट करने वाले कथित नफरती भाषणों की स्वतंत्र जांच वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी।

मालूम हो कि बीते साल 17 और 19 दिसंबर के बीच दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी और हरिद्वार में यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ कथित तौर पर हिंसक बातें की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट अब आगामी 9 मई को दिल्ली और हरिद्वार हेट स्पीच मामले में सुनवाई करेगी। 

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टदिल्ली पुलिसयति नरसिंहानंद
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