निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण से हरियाणा के युवाओं को होगा फायदा : दुष्यंत

By भाषा | Updated: November 8, 2021 17:42 IST2021-11-08T17:42:05+5:302021-11-08T17:42:05+5:30

Haryana's youth will benefit from 75 percent reservation in private sector jobs: Dushyant | निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण से हरियाणा के युवाओं को होगा फायदा : दुष्यंत

निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण से हरियाणा के युवाओं को होगा फायदा : दुष्यंत

चंडीगढ़, आठ नवंबर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को कहा कि राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेशवासियों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी कानून ऐतिहासिक साबित होगा और इससे युवाओं को बहुत फायदा होगा।

यह कानून 15 जनवरी 2022 से लागू होगा। इस संबंध में हरियाणा सरकार की ओर से शनिवार को एक अधिसूचना जारी की गई।

उद्योग विभाग का प्रभार भी संभाल रहे चौटाला ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘यह एक ऐतिहासिक कानून साबित होगा।’’ वह हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 का जिक्र कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत रोजगार देने के राज्य सरकार के फैसले से प्रदेश के युवाओं को बहुत फायदा होगा।

गौरतलब है कि राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देना चौटाला की जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) का एक प्रमुख चुनावी वादा था।

चौटाला ने कहा कि निजी कंपनियों, न्यासों और सोसायटियों को हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और 15 जनवरी तक सभी रोजगार विवरणों को अद्यतन करना होगा। उन्होंने कहा, ‘‘इस पोर्टल पर अब तक 16,000 कंपनियों ने अपना विवरण अपलोड किया है।’’

स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की प्राथमिकता के साथ हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 को 15 जनवरी, 2022 से लागू किया जाएगा। राज्य सरकार ने गत छह नवंबर, 2021 को आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें अधिनियम के लागू होने की तारीख 15 जनवरी, 2022 बताई गई थी।

सरकार ने, हालांकि, एक और अधिसूचना जारी की, जिसके तहत उक्त अधिनियम के अंतर्गत सकल मासिक वेतन या मजदूरी की ऊपरी सीमा 50,000 रुपये से घटाकर 30,000 रुपये कर दी गई है।

इस साल मार्च में, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक, 2020 को अपनी सहमति दी थी, जिसके तहत अधिवास प्रमाण पत्र रखने वालों और निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये से कम मासिक वेतन की नौकरियों की तलाश करने वालों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी।

जेजेपी हरियाणा की गठबंधन सरकार में शामिल है। चौटाला ने कहा कि कोई भी नया स्टार्टअप जो आएगा उसे एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अधिनियम के दायरे से छूट दी जाएगी। आने वाली किसी भी नई आईटी कंपनी को भी इसी तरह की छूट मिलेगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Haryana's youth will benefit from 75 percent reservation in private sector jobs: Dushyant

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे