Haryana Unlock Guideline: हरियाणा में स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति, 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे मॉल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 22, 2021 17:05 IST2021-08-22T16:55:11+5:302021-08-22T17:05:08+5:30
Haryana Unlock Guideline: नई गाइडलाइन में रेस्टोरेंट, होटल और जिम जैसी चीजें 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगी लेकिन इसके सााथ ही इन्हें कोरोना वायरस के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पालन करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही राज्य के सभी मॉल भी खोलने की अनूमति दी गई है और सभी दुकानें एक निश्चित समय के लिए खुलेंगी.

Haryana Unlock Guideline: हरियाणा में स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति, 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे मॉल
हरियाणा में सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 6 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. कोरोना के खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने नई कोविड गाइडलाइन जारी की है जो 23 अगस्त से 6 सितंबर तक लागू रही रहेगी. हरियाणा की नई कोविड गाइडलाइन के मुातबिक, राज्य में पूर्व की तरह पाबंदियां जारी रहेंगी. हालांकि बाज़ार, दुकानों के खोलने के समय में जरूर ढील दी गई है.
नई गाइडलाइन में रेस्टोरेंट, होटल और जिम जैसी चीजें 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगी लेकिन इसके सााथ ही इन्हें कोरोना वायरस के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पालन करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही राज्य के सभी मॉल भी खोलने की अनूमति दी गई है और सभी दुकानें एक निश्चित समय के लिए खुलेंगी.
Haryana Government extends COVID-induced restrictions till September 6 pic.twitter.com/4aSLUvjQlh
— ANI (@ANI) August 22, 2021
इसके साथ ही हरियाणा में नई गाइडलान के अनुसार स्वीमिंग पूल खोलने की अनूमति दी गई है. स्वीमिंग पूल में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड नॉर्म्स का पालन करना होगा. इसके साथ ही हर दिन इन्हें सेनिटाइज करना होगा. इसके अलावा स्वीमिंग पूल में सिर्फ उन्हीं लोगों को अनुमति होगी जिन्होंने कोरोना वायरस के दोनों टीके लगवा लिए हैं.
बता दें कि हरियाणा सरकार ने इससे पहले 9 अगस्त को कोविड गाइडलाइन में बदलाव किया था. 9 अगस्त को जारी की गई कोविड गाइडलाइन को 23 अगस्त के लिए जारी किया गया था. वहीं अब सरकार ने 23 अगस्त से 6 सितंबर के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. सरकार ने 9 अगस्त को जारी गाइडलान में रेस्तरां, बार, जिम और स्पा को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी थी. जिसे सरकार ने इस बार पूर्व की तरह लागू किया है.