लाइव न्यूज़ :

हरियाणा: जातिवादी टिप्पणी के मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा

By विशाल कुमार | Updated: October 7, 2021 08:22 IST

अप्रैल 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान एक इंस्टाग्राम लाइव वीडियो के दौरान अनजाने में की गई जातिवादी टिप्पणी के लिए माफी मांगने के आठ महीने बाद, 14 फरवरी को पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत से उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की मांग की थी.

Open in App
ठळक मुद्देपूर्व क्रिकेटर ने दावा किया था कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया.अप्रैल 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान एक इंस्टाग्राम लाइव वीडियो के दौरान अनजाने में की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगने के आठ महीने बाद, 14 फरवरी को युवराज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.पुलिस ने अदालत को बताया कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है. आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, इस मामले में उनकी औपचारिक गिरफ्तारी के लिए उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है.

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को जातिवादी टिप्पणी के कथित इस्तेमाल के एक मामले में हरियाणा पुलिस के सामने पेश होने को कहा है. मामले से जुड़े वकीलों ने कहा कि अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले हरियाणा पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा था कि पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की जरूरत है. हांसी की एसपी नितिका गहलौत ने हाईकोर्ट की पीठ को बताया कि युवराज ने अपमानजनक अर्थों में इस शब्द का इस्तेमाल अनुसूचित जाति के लिए किया, जिसके परिणामस्वरूप जाति के लोगों का अपमान हुआ.

पुलिस ने अदालत को बताया कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है. आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, इस मामले में उनकी औपचारिक गिरफ्तारी के लिए उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है. इसलिए, उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया जाना चाहिए.

पुलिस फरवरी में दायर पूर्व क्रिकेटर की एक याचिका पर जवाब दे रही थी जिसमें प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी.

अप्रैल 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान एक इंस्टाग्राम लाइव वीडियो के दौरान अनजाने में की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगने के आठ महीने बाद, 14 फरवरी को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

प्राथमिकी हांसी के रजत कलसन की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए (शत्रुता को बढ़ावा देना) और 153-बी (राष्ट्रीय-एकता के लिए पूर्वाग्रही दावे) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति रोकथाम और अत्याचार अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज की गई थी.

बीते 25 फरवरी को हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा था कि वह उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे. वहीं. पूर्व क्रिकेटर ने दावा किया था कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया.

टॅग्स :युवराज सिंहहरियाणाहाई कोर्टPolice
Open in App

संबंधित खबरें

विश्व‘बार’ में गोलीबारी और तीन बच्चों समेत 11 की मौत, 14 घायल

क्राइम अलर्टप्रेम करती हो तो चलो शादी कर ले, प्रस्ताव रखा तो किया इनकार, प्रेमी कृष्णा ने प्रेमिका सोनू को उड़ाया, बिहार के भोजपुर से अरेस्ट

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत

क्राइम अलर्ट20 साल की नर्सिंग छात्रा की गला रेतकर हत्या, पिता ने कहा-महेंद्रगढ़ के उपेंद्र कुमार ने बेटी का अपहरण कर किया दुष्कर्म और लाडो को मार डाला

भारतफिर खुलेगी आईएएस संतोष वर्मा की फाइल, हाईकोर्ट ने पुलिस जांच को दी मंजूरी

भारत अधिक खबरें

भारतकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

भारत2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2025 तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं?, उद्धव ठाकरे ने कहा-प्रचंड बहुमत होने के बावजूद क्यों डर रही है सरकार?

भारतजीवन रक्षक प्रणाली पर ‘इंडिया’ गठबंधन?, उमर अब्दुल्ला बोले-‘आईसीयू’ में जाने का खतरा, भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में फेल

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोगः 15 विषय और 7466 पद, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में सहायक अध्यापक परीक्षा, देखिए डेटशीट