1984 सिख विरोधी दंगे पर बोलीं हरसिमरत कौर, आज सज्जन दोषी, लेकिन जल्द ही कमलनाथ और गांधी परिवार भी
By पल्लवी कुमारी | Published: December 17, 2018 02:06 PM2018-12-17T14:06:39+5:302018-12-17T14:06:39+5:30
1984 के सिख-विरोधी दंगों के एक मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए पांच आरोपियों को भी दोषी करार दिया।
केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने वर्ष 1984 के सिख-विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा, ''मैं पीएम मोदी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के अनुरोध पर 1984 के नरसंहार की जांच के लिए वर्ष 2015 में एसआईटी का गठन करवाया था। जिसके बाद आज ये ऐतिहासिक फैसला आया है ''
Union Minister Harsimrat Kaur Badal on conviction of Sajjan Kumar: I want to thank PM Modi that on Shiromnai Akali Dal's request in 2015 he set up an SIT to probe 1984 massacre. It's a historic judgement. Wheels of justice have finally moved. pic.twitter.com/uc3Yk0lV6T
— ANI (@ANI) December 17, 2018
केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा, आखिरकर देश में न्याय और इंसाफ का पहिया चल ही पड़ा। हरसिमरत कौर ने कहा, ''आज 1984 के सिख-विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया है कल जगदीश टाइटलर का नाम भी सामने आएगा और फिर कमलनाथ और अंत में गांधी परिवार भी।''
Union Minister Harsimrat Kaur Badal: It is Sajjan Kumar today, it will be Jagdish Tytler tomorrow then Kamal Nath and eventually the Gandhi family. pic.twitter.com/6QnZgTLEEs
— ANI (@ANI) December 17, 2018
1984 के सिख-विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास
बता दें कि 1984 के सिख-विरोधी दंगों के एक मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए पांच आरोपियों को भी दोषी करार दिया।
सज्जन कुमार को आपराधिक षडयंत्र रचने, हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली छावनी के राजपुर में हुई हिंसा के एक मामले में पांच लोगों की मौत से जुड़े इस केस में अप्रैल, 2013 में निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था।
सज्जन कुमार के अलावा बलवान खोखर, कैप्टन भागमल और गिरधारी लाल को भी आजीवन कारावास की सजा रखी है।इसके अलावा पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।निचली अदालत ने महेंद्र और किशन को तीन तीन साल के कारावास की सजा सुनाई थी। सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा।