हार्दिक पटेल दंगे कराने के आरोप में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, फिर मिल गई बेल
By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: July 25, 2018 12:24 PM2018-07-25T12:24:03+5:302018-07-25T13:58:55+5:30
Hardik Patel Guilty in Mehsana Rioting: हार्दिक पटेल को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में 14 लोगों को बरी कर दिया गया है। जबकि हार्दिक पटेल सहित 3 लोगों को दोषी माना गया है।
पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के लिए बुरी खबर है। उनको कोर्ट ने दंगा कराने के मामले में दोषी करार दिया गया है। हार्दिक ने पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग की थी। इस दौरान मेहसाणा के विषनगर में दंगा हो गया था। मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई। लेकिन उसके कुछ देर बार ही हार्दिक को बेल मिल गई।
हार्दिक पटेल पर देंगे का आरोप लगा था। उनको कोर्ट ने दोषी करारते हुए 2 साल की सजा का ऐलान किया है। उनके ऊपर दंगा फैलाने के साथ ही भाजपा विधायक श्रषिकेश के दफ्तर पर तोड़फोड़ की गई थी।
Mehsana: Visnagar Court pronounces Hardik Patel guilty in a case related to vandalising BJP legislator Rushikesh Patel’s office in Visnagar during 2015 Patidar protests. #Gujarat (file pic) pic.twitter.com/IB5PN67zkI
— ANI (@ANI) July 25, 2018
इसके लिए भी हार्दिक पटेल को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में 14 लोगों को बरी कर दिया गया है। जबकि हार्दिक पटेल सहित 3 लोगों को दोषी माना गया है। आपको बता दें कि इस गुनाह में 1 से 6 साल तक कि सजा का प्रावधान है।
वहीं, विसनगर कोर्ट ने हार्दिक पटेल और लालजी पटेल को 2 साल की सजा सुनायी है। इतना ही नहीं कोर्ट ने दोनों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। खास बात ये है कि 2015 में पाटीदार आंदोलन के दौरान हार्दिक पटेल और लालजी पटेल पर विसनगर के बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर पर आगजनी और तोड़फोड़ का आरोप था।