ज्ञानवापी सर्वेक्षण को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी इजाजत, खारिज की मस्जिद कमेटी की चुनौती

By मनाली रस्तोगी | Published: August 3, 2023 10:21 AM2023-08-03T10:21:47+5:302023-08-03T10:35:36+5:30

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वेक्षण जारी रहेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद समिति की चुनौती को खारिज कर दिया है।

Gyanvapi survey allowed by Allahabad high court | ज्ञानवापी सर्वेक्षण को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी इजाजत, खारिज की मस्जिद कमेटी की चुनौती

(फाइल फोटो)

Highlightsइलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ASI को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद समिति की चुनौती को खारिज कर दिया है।विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वेक्षण शुरू होगा।

वाराणसी: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर एएसआई सर्वेक्षण जारी रहेगा। मुस्लिम पक्ष की यह दलील कि सर्वे से ढांचे को नुकसान हो सकता है, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बड़े फैसले के बाद कहा कि सर्वेक्षण एएसआई के हलफनामे के अनुसार किया जाएगा।

वजुखाना के सील किए गए क्षेत्र को छोड़कर बैरिकेडिंग क्षेत्र के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है। 21 जुलाई को वाराणसी की एक अदालत ने एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया कि वास्तव में मंदिर की जगह पर मस्जिद कहां बनाई गई थी।

सर्वेक्षण 24 जुलाई को शुरू हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया, जिसने जिला अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए कुछ समय देने का आदेश दिया। ज्ञानवापी मामला तब शुरू हुआ जब महिलाओं के एक समूह ने वाराणसी में अदालत का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि पहले एक मंदिर मौजूद था।

अदालत ने परिसर के वीडियो सर्वेक्षण का आदेश दिया। सर्वेक्षण के दौरान, एक संरचना पर विवाद खड़ा हो गया, जिसे हिंदू पक्ष ने एक शिलिंग का होने का दावा किया और मस्जिद प्रबंधन समिति ने कहा कि यह वज़ुखाना में एक फव्वारे का हिस्सा था।

Web Title: Gyanvapi survey allowed by Allahabad high court

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