ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे: हिंदू पक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कल तक सुनवाई टाली, वाराणसी कोर्ट को भी सुनवाई टालने का निर्देश दिया

By विशाल कुमार | Published: May 19, 2022 11:24 AM2022-05-19T11:24:19+5:302022-05-19T11:35:29+5:30

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर कल सुनवाई करने का अनुरोध किया।

gyanvapi-mosque-video-survey hindu petitioner supreme court varanasi court | ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे: हिंदू पक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कल तक सुनवाई टाली, वाराणसी कोर्ट को भी सुनवाई टालने का निर्देश दिया

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे: हिंदू पक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कल तक सुनवाई टाली, वाराणसी कोर्ट को भी सुनवाई टालने का निर्देश दिया

Highlightsसुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन की तबीयत ठीक नहीं है।मुस्लिम पक्ष ने आज ही मामले पर सुनवाई करने की मांग की थी।सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत को भी सुनवाई टालने का निर्देश दिया।

नई दिल्ली:  वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई पर हिंदू पक्ष की मांग के बाद आज सुनवाई नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को कल दोपहर 3 बजे तक के लिए टाल दिया।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुनवाई करने जा रही वाराणसी की निचली अदालत को भी उपरोक्त समय तक सुनवाई टालने का निर्देश दिया।

दरअसल, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर कल सुनवाई करने का अनुरोध किया।

हालांकि, मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने अदालत से कहा कि देश भर में कई मुकदमे दायर हैं, मामले पर तात्काल सुनवाई की आवश्यकता है और इसे आज ही सुना जाना चाहिए।

बता दें कि, इस हफ्ते की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर शिवलिंग पाए जाने वाले क्षेत्र को संरक्षित करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था और साथ ही मुसलमानों को मस्जिद में प्रार्थना करने को बरकरार रखा था।

वहीं, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियो रिकॉर्डिंग की रिपोर्ट आज सुबह एक अदालत में पेश की गई, जिसमें हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा मस्जिद परिसर के अंदर मूर्तियों की पूजा करने का अनुरोध शामिल है। अदालत आज मामले पर सुनवाई करने वाली थी।

वाराणसी की अदालत पांच हिंदू महिलाओं की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जो दावा करती हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां हैं।

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