गुजरात: बलात्कार मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास
By भाषा | Updated: November 12, 2021 01:17 IST2021-11-12T01:17:29+5:302021-11-12T01:17:29+5:30

गुजरात: बलात्कार मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास
सूरत, 11 नवंबर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) मामलों की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को चार साल की बच्ची से बलात्कार के दोष में उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने यह सजा व्यक्ति की गिरफ्तारी के एक महीने के भीतर सुनायी।
विशेष न्यायाधीश पी एस काला ने उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अजय निषाद (39) को 'मृत्यु तक आजीवन कारावास' की सजा सुनाई।
निषाद को 13 अक्टूबर को सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
एक वकील ने बताया कि उक्त व्यक्ति विवाहित होने के साथ ही तीन बच्चों का पिता भी है। उन्होंने बताया कि उक्त व्यक्ति ने 12 अक्टूबर को बच्ची का तब अपहरण कर लिया जब वह सचिन जीआईडीसी क्षेत्र में अपने घर के पास खेल रही थी और फिर उसके साथ बलात्कार किया।
वकील ने बताया कि पुलिस को बच्ची तलाशी के दौरान एक सुनसान जगह पर मिली थी। उन्होंने बताया कि आरोपपत्र निषाद की गिरफ्तारी के दस दिनों के भीतर दायर किया गया और अदालत ने 25 अक्टूबर को मामले में आरोप तय होने के बाद पांच दिनों में मामले की सुनवायी पूरी की।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यह पहला मौका है जब गुजरात की किसी निचली अदालत ने इतने कम समय में फैसला सुनाया है। वकील ने कहा कि अदालत ने कुछ दिन रात 12 बजे तक काम किया।
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