गुजरात : सीबीआई अदालत ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में आरोपी तीन पुलिसकर्मियों को आरोप मुक्त किया
By भाषा | Updated: March 31, 2021 17:27 IST2021-03-31T17:27:59+5:302021-03-31T17:27:59+5:30

गुजरात : सीबीआई अदालत ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में आरोपी तीन पुलिसकर्मियों को आरोप मुक्त किया
अहमदाबाद, 31 मार्च सीबीआई की विशेष अदालत ने वर्ष 2004 में इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी तीन पुलिस अधिकारियों जीएल सिंघल, तरुण बारोट (अब सेवानिवृत्त) और अनाजू चौधरी को बुधवार को आरोप मुक्त कर दिया।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश वीआर रावल ने सिंघल, बारोट और चौधरी के आरोप मुक्त करने के आवेदन को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 20 मार्च को अदालत को सूचित किया था कि राज्य सरकार ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।
अदालत ने अक्टूबर 2020 के आदेश में टिप्पणी की थी उन्होंने (आरोपी पुलिस कर्मियों) ‘आधिकारिक कर्तव्य के तहत कार्य’ किया था, इसलिए एजेंसी को अभियोजन की मंजूरी लेने की जरूरत है।
उल्लेखनीय है कि 15 जून 2014 को मुंबई के नजदीक मुम्ब्रा की रहने वाली 19 वर्षीय इशरत जहां गुजरात पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारी गई थी। इस मुठभेड़ में जावेद शेख उर्फ प्रनेश पिल्लई, अमजद अली अकबर अली राणा और जीशान जौहर भी मारे गए थे।
पुलिस का दावा था कि मुठभेड़ में मारे गए चारो लोग आतंकवादी थे और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की योजना बना रहे थे।
हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची की मुठभेड़ फर्जी थी, जिसके बाद सीबीआई ने कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
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