एससी, एसटी आरक्षण विधेयक को गुजरात विधानसभा ने दी मंजूरी, अगले दस वर्षों तक के लिए बढ़ा
By भाषा | Published: January 10, 2020 05:50 PM2020-01-10T17:50:03+5:302020-01-10T17:50:03+5:30
मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने इस आशय के विधेयक को मंजूरी के लिए सदन में पेश किया जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विधानसभा के विशेष सत्र में पारित किए गए इस विधेयक का विपक्षी कांग्रेस ने भी समर्थन किया। संसद के दोनों सदनों द्वारा पिछले महीने पारित संविधान संशोधन विधेयक (126वां) को मंजूरी देने के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया था।
गुजरात विधानसभा ने शुक्रवार को संसद से पारित संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अगले दस वर्षों तक आरक्षण बढ़ा दिया गया है।
मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने इस आशय के विधेयक को मंजूरी के लिए सदन में पेश किया जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विधानसभा के विशेष सत्र में पारित किए गए इस विधेयक का विपक्षी कांग्रेस ने भी समर्थन किया। संसद के दोनों सदनों द्वारा पिछले महीने पारित संविधान संशोधन विधेयक (126वां) को मंजूरी देने के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया था।
प्रावधानों के मुताबिक कम से कम 50 फीसदी राज्य विधानसभाओं को संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देना आवश्यक है जिसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। रुपाणी ने कहा, ‘‘यह विधेयक हमें डॉ. बी. आर. अंबेडकर के सामाजिक समानता और पिछड़े समुदाय के विकास के सपनों को पूरा करने में मदद करेगा।’’