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सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेंगे ₹5 हजार, नियम 15 अक्टूबर से होगा अमल

By सैयद मोबीन | Updated: October 11, 2021 10:34 IST

यदि कोई व्यक्ति सालभर में कई सड़क हादसों के पीड़ितों को समय रहते अस्पताल पहुंचाता है तो ऐसे नेक लोगों को 10 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे.

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ठळक मुद्देकई लोगों की मदद करने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगेआगामी 15 अक्तूबर से इसे देशभर में लागू किया जाएगाघायल को अस्पताल ले जाने वाले एक से अधिक लोग हैं तो उनके बीच 5 हजार रुपए की राशि विभाजित की जाएगी

नागपुर : अक्सर सड़क हादसों में घायलों के समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने से कई जानें चली जाती हैं. पुलिस की पूछताछ के डर से कई लोग चाहकर भी घायलों को अस्पताल नहीं ले जाते हैं. लेकिन अब सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने का नेक काम करने वालों को इसका डर नहीं रहेगा बल्कि इसके लिए उन्हें नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा. 

इस संदर्भ में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 3 अक्तूबर को पत्र जारी किया है, जिसके तहत आगामी 15 अक्तूबर से इसे देशभर में लागू किया जाएगा.

इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्रालय के अपर सचिव सुदीप दत्त ने सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव (परिवहन), सचिव (परिवहन) तथा परिवहन आयुक्त को पत्र भेजा है. इसमें लिखा है कि सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्ति को कोई नेक इंसान समय रहते अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाता है तो उसे 5 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा. 

यदि घायल को अस्पताल ले जाने वाले एक से अधिक लोग हैं तो उनके बीच 5 हजार रुपए की राशि विभाजित की जाएगी. यदि घायल एक से अधिक है और बचाने वाले भी एक से अधिक हैं तो प्रति घायल 5 हजार रुपए इनाम मिलेगा लेकिन किसी एक व्यक्ति को 5 हजार रुपए से अधिक इनाम नहीं मिल सकेगा. 

यदि घायल एक से अधिक है और बचाने वाला व्यक्ति एक ही है तो उसे केवल 5 हजार रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा. इस संदर्भ में सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को अलग से बैंक खाता खोलने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 5 लाख रुपए का शुरुआती अनुदान जमा किया जाएगा.

कई लोगों की मदद करने वाले को  ₹1 लाख के इनामयदि कोई व्यक्ति सालभर में कई सड़क हादसों के पीड़ितों को समय रहते अस्पताल पहुंचाता है तो ऐसे नेक लोगों को 10 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे. इसमें प्रति व्यक्ति एक लाख रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा. इस तरह सालभर लोगों की जान बचाने वाले को पुण्य का काम करने की आत्म संतुष्टि के अलावा नकद इनाम भी मिल सकेंगे.

पुलिस या अस्पताल से मूल्यांकन समिति को जाएगी रिपोर्टसड़क हादसा होते ही कोई व्यक्ति इसकी जानकारी सबसे पहले पुलिस को देता है और घायल या घायलों को बचाने के लिए अस्पताल पहुंचाता है तो पुलिस इस व्यक्ति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिलास्तरीय मूल्यांकन समिति को भेजेगी. 

यदि घायलों को सीधे अस्पताल पहुंचाया जाता है तो अस्पताल की ओर से मूल्यांकन समिति को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी. रिपोर्ट में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले का नाम, मोबाइल नंबर, पता, सड़क दुर्घटना का स्थान, तिथि और समय के अलावा उसने घायल को बचाने में कैसे मदद की, उसकी विस्तृत जानकारी होगी. इसके आधार पर संबंधित व्यक्ति को नकद पुरस्कार देने का निर्णय समिति करेगी.

घायलों की बच सकेगी जान  सांसद सड़क सुरक्षा समिति, नागपुर के सदस्य चंद्रशेखर मोहिते ने इस संदर्भ में 3 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तृत ब्यौरे के साथ पत्र लिखा था. उन्होंने सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल ले जाने वालों को प्रोत्साहन के लिए 5 हजार रुपए, शॉल, श्रीफल देकर सम्मानित करने की मांग की थी. 

इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया और 3 अक्तूबर को इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी हो गया और 15 अक्तूबर से इस पर अमल भी किया जाएगा. इस पर चंद्रशेखर मोहिते ने कहा कि इस निर्णय से उन्हें बहुत आत्म संतुष्टि मिली है. 

यह निर्णय पूरे देश में सड़क हादसों में घायल होने वालों की जान बचाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा. लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इस काम में सम्मिलित होंगे.

टॅग्स :सड़क दुर्घटनारोड सेफ्टीRoad Transport
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