राजनयिक माध्यम से सोने की तस्करी : स्वप्न सुरेश की जमानत याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई करेगी अदालत
By भाषा | Published: July 16, 2021 02:40 PM2021-07-16T14:40:49+5:302021-07-16T14:40:49+5:30
कोच्चि, 16 जुलाई केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राजनयिक माध्यम से सोने की तस्करी मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा दर्ज मामले में स्वप्न सुरेश समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। यह घटना पिछले साल जुलाई में हु
न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जियाद रहमान ए ए की पीठ ने कहा कि इसने संबंधित याचिकाओं में उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करने के लिए बृहस्पतिवार को इसी तरह के मामलों पर 29 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।
सुरेश ने एनआईए की अदालत द्वारा जमानत से इनकार किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
इस याचिका का विरोध करते हुए एनआईए ने इसपर अपनी आपत्ति को लेकर बयान दाखिल किया।
सुरेश ने जमानत याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत दर्ज मामला कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में मुकदमा अंतहीन रूप से चल रहा है।
सुरेश, के टी रमीस, संदीप नायर और पी एस सारिथ समेत सात आरोपियों की जमानत याचिकाओं को एनआईए की विशेष अदालत ने 22 मार्च को खारिज कर दिया था।
तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे पर पिछले साल पांच जुलाई को वहां संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)के नाम भेजे गए राजनयिक सामान में 15 किलोग्राम सोना जब्त किए जाने के बाद कई केंद्रीय जांच एजेंसियां सोने की तस्करी मामले की जांच कर रही हैं।
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