गोवा : पूर्व विधायकों को अयोग्य घोषित करने का अनुरोध करने वाली एमजीपी की अर्जी खारिज
By भाषा | Updated: April 20, 2021 18:54 IST2021-04-20T18:54:48+5:302021-04-20T18:54:48+5:30

गोवा : पूर्व विधायकों को अयोग्य घोषित करने का अनुरोध करने वाली एमजीपी की अर्जी खारिज
पणजी, 20 अप्रैल गोवा विधानसभा के अध्यक्ष राजेश पाटनेकर ने महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी (एमजीपी) के दो पूर्व विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए पार्टी द्वारा दी गई अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी।
एमजीपी के नेता सुदिन धवलीकर ने 2019 में सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हुए विधायकों मनोहर अजगांवकर और दीपक पाउस्कर के खिलाफ यह अर्जी दी थी।
एमजीपी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता कार्लोस अल्वारेस फरेरा ने पुष्टि की है कि विधानसभा अध्यक्ष ने बिना कोई कारण बताए अर्जी खारिज कर दी है।
उन्होंने कहा कि विस्तृत आदेश बाद में दिया जाएगा।
फरेरा ने कहा, ‘‘याचिका खारिज किए जाने के कारणों का अध्ययन करने के बाद ही हम आगे के कदम पर फैसला कर सकेंगे।’’
धवलीकर ने कहा कि वह फैसले से निराश हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम आशा कर रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष दोनों विधायकों को अयोग्य घोषित कर देंगे।’’
अजगांवकर और पाउस्कर के भाजपा में शामिल होने के बाद गोवा विधानसभा में एमजीपी के विधायकों की संख्या तीन से घटकर एक रह गयी है।
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