Goa: नाइट क्लब अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार, सभी होटलों और क्लबों में आतिशबाजी पर लगाया बैन
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 11, 2025 10:45 IST2025-12-11T10:43:46+5:302025-12-11T10:45:13+5:30
Goa: यह प्रतिबंध उत्तरी गोवा के सभी नाइटक्लब, बार और रेस्तरां, होटल, गेस्टहाउस, रिसॉर्ट, बीच शैक, अस्थायी ढाँचे, कार्यक्रम स्थल और मनोरंजन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।

Goa: नाइट क्लब अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार, सभी होटलों और क्लबों में आतिशबाजी पर लगाया बैन
Goa: उत्तरी गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के कुछ दिनों बाद जिला प्रशासन ने पर्यटन स्थलों के अंदर आतिशबाजी, फुलझड़ियों और अग्नि क्रीड़ा के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। उत्तरी गोवा जिला प्रशासन ने छह दिसंबर की आधी रात के आसपास अरपोरा स्थित नाइट क्लब में आग लगने की घटना के मद्देनजर एहतियाती उपाय के तौर पर बुधवार शाम को यह आदेश जारी किया।
जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जिसमें पर्यटन स्थलों के अंदर आतिशबाजी, फुलझड़ियों, अग्नि क्रीड़ा के उपकरणों, धुआं उत्पन्न करने वाले यंत्रों और इसी तरह के आग/धुआं पैदा करने वाले उपकरणों के उपयोग पर रोक लगाई गई है।’’
आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध उत्तरी गोवा के सभी नाइटक्लब, बार और रेस्त्रां, होटल, गेस्टहाउस, रिसॉर्ट, समुद्र तटों पर बने अस्थायी ढांचों, अस्थायी संरचनाओं, कार्यक्रम स्थलों और मनोरंजन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।
CMO Goa (@goacm) posts, "To ensure public safety, the District Magistrates of North and South Goa have banned indoor fireworks and pyrotechnics across nightclubs, bars, hotels, restaurants and event venues for 60 days. Any violation will attract penalties under the BNSS 2023." pic.twitter.com/mvFlBIAT4Z
— Press Trust of India (@PTI_News) December 10, 2025
अधिकारियों ने पहले बताया था कि अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में लगी भीषण आग की प्रारंभिक जांच में यह कहा गया है कि परिसर के अंदर ‘‘इलेक्ट्रिक पटाखे’’ फोड़े गए थे, जिससे आग भड़क उठी और 25 लोगों की जान चली गई।