गौरी लंकेश हत्याकांड: अदालत ने छह आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: February 20, 2021 23:11 IST2021-02-20T23:11:03+5:302021-02-20T23:11:03+5:30

Gauri Lankesh murder case: court rejects bail plea of six accused | गौरी लंकेश हत्याकांड: अदालत ने छह आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

गौरी लंकेश हत्याकांड: अदालत ने छह आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

बेंगलुरु 20 फरवरी बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शनिवार को गौरी लंकेश हत्याकांड के छह आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

इससे पहले अदालत ने इस मामले के तीन अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी।

इस मामले में विशेष लोक अभियोजक एस बालन ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि शनिवार को छह आरोपियों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। इस मामले में नौ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि हमलावर और उसके मुख्य सहयोगी ने कोई जामनत याचिका दाखिल नहीं की।

वामपंथी विचारधारा वाली कार्यकर्ता एवं पत्रकार गौरी लंकेश की बेंगलुरु में उनके घर के बाहर पांच सितंबर 2017 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल ने परशुराम वाघमरे को लंकेश का हत्यारा करार दिया था।

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Web Title: Gauri Lankesh murder case: court rejects bail plea of six accused

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