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जेल में बंद गैंगस्टर लकड़वाला को मच्छरों से लगता है डर, बोतल में मच्छर भरकर मुंबई की कोर्ट पहुंचा, लगाई ये गुहार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 4, 2022 14:18 IST

गैंगस्टर एजाज लकड़वाला को गुरुवार को जब सत्र अदालत में पेश किया गया तो उसने मरे हुए मच्छरों से भरी प्लास्टिक की बोतल दिखाई और कहा कि तलोजा जेल के कैदियों को हर रोज इस समस्या का सामना करना पड़ता है।

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ठळक मुद्दे गैंगेस्टर एजाज लकड़ावाला मुंबई के तलोजा सेंट्रल जेल में बंद है।जेल अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मच्छरदानी को जब्त कर लिया। लकड़वाला की मच्छरदानी की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई।

मुंबईः कभी खुद आतंक का पर्याय रहे गैंगेस्टर एजाज लकड़ावाला को अब मच्छरों से डर लगता है। यही नहीं उसने मच्छरों से बचाव के लिए अदालत से गुहार लगाई है। जेल में बंद कुख्यात गैंगेस्टर लकड़वाला एक अदालत में पेशी के लिए लाया गया तो अपने साथ वह मरे हुए मच्छरों से भरी प्लास्टिक की एक बोतल लेकर पहुंचा और अदालत से उसे जेल में मच्छरदानी उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की। हालांकि उसकी याचिका हालांकि खारिज कर दी गई।

सत्र अदालत ने गुरुवार को लकड़वाला की याचिका को खारिज कर दिया। भगोड़े गैंगेस्टर दाऊद इब्राहिम के पूर्व सहयोगी लकड़वाला पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) समेत कई आपराधिक मामले हैं। उसे जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था और वह तबसे निकटवर्ती नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद है। उसने हाल ही में अदालत में एक अर्जी दाखिल कर मच्छरदानी का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी।

लकड़वाला ने अपने आवेदन में कहा कि 2020 में जब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, तो उसे इसका उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस साल मई में, जेल अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मच्छरदानी को जब्त कर लिया। लकड़ावाला को बृहस्पतिवार को जब सत्र अदालत में पेश किया गया तो उसने मरे हुए मच्छरों से भरी प्लास्टिक की बोतल दिखाई और कहा कि तलोजा जेल के कैदियों को हर रोज इस समस्या का सामना करना पड़ता है।

जेल अधिकारियों ने हालांकि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया। अदालत ने आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी आवेदक (लकड़ावाला) ‘ओडोमोस’ और मच्छर भगाने वाली अन्य दवाओं का इस्तेमाल कर सकता है। लकड़ावाला के अलावा तलोजा जेल के कई अन्य विचाराधीन कैदियों ने इसी प्रकार की याचिकाएं दाखिल की थीं। कुछ मामलों में याचिका को स्वीकार किया गया था जबकि कुछ अन्य मामलों में इसे खारिज कर दिया गया। 

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