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भूल गए पैन कार्ड नंबर? आधार कार्ड के यूज से होगी रिकवरी; जानें आसान तरीका

By अंजली चौहान | Updated: December 26, 2025 05:47 IST

PAN Card: इनकम टैक्स इंडिया ने साफ किया है कि लोग ऑफिशियल ऑनलाइन सेवाओं के ज़रिए अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके आसानी से अपना पैन नंबर पता कर सकते हैं।

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PAN Card: क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जरूरी वित्तीय काम के लिए बैठे हों और अचानक आपको अहसास हो कि आपका पैन कार्ड कहीं खो गया है या आप उसका नंबर भूल गए हैं? इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, बैंक अकाउंट खुलवाना हो या कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी हो, पैन कार्ड के बिना सब अधूरा है।

लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो आसान तरीके, जिनसे आप बिना किसी भाग-दौड़ के, सिर्फ अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल की मदद से अपना खोया हुआ पैन नंबर वापस पा सकते हैं।

अगर पैन पहले से ही आधार से लिंक है, तो टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल या NSDL (प्रोटीन) वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपने आधार की डिटेल्स डाल सकते हैं, OTP से वेरिफाई कर सकते हैं, और तुरंत अपना पैन नंबर देख सकते हैं। पैन-आधार लिंक की डेडलाइन पास आने के साथ, अधिकारियों ने टैक्सपेयर्स से कहा है कि अगर उन्हें अपना पैन याद नहीं है तो घबराएं नहीं। आधार का इस्तेमाल करके पैन पाने की सुविधा यह पक्का करती है कि जानकारी की कमी के कारण लिंकिंग प्रोसेस में देरी न हो।

आधार कार्ड का इस्तेमाल करके पैन नंबर कैसे पाए

इनकम टैक्स इंडिया ने साफ किया है कि जिन टैक्सपेयर्स का पैन खो गया है या वे भूल गए हैं, वे एक ऑफिशियल प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत अपने लोकल ज्यूरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर (AO) से संपर्क करने से होती है, जो गाइडेंस दे सकते हैं और पहचान वेरिफिकेशन में मदद कर सकते हैं।

आधार को पैन से लिंक करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

incometax.gov.in पर ऑफिशियल इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। 

होमपेज पर 'क्विक लिंक्स' के तहत उपलब्ध 'लिंक आधार' सेक्शन पर जाएं। 

दिए गए फील्ड में अपना पैन और आधार नंबर डालें। 

'वैलिडेट' पर क्लिक करें। 

अगर लिंकिंग प्रोसेस के लिए कोई फीस बाकी है, तो सिस्टम आपको उसे पे करने के लिए कहेगा।

NSDL पोर्टल पर ई-पे टैक्स सर्विस के ज़रिए ₹1,000 की लेट फीस पे करें। मेजर हेड (0021) के तौर पर 'इनकम टैक्स (कॉरपोरेशन टैक्स/इनकम टैक्स)' और माइनर हेड के तौर पर 'अन्य प्राप्तियां (500)' चुनें। पेमेंट सफल होने के बाद, चालान की डिटेल्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर दिखाई देंगी।

पेमेंट को सिस्टम में अपडेट होने में लगभग 4-5 वर्किंग दिन लग सकते हैं। पेमेंट कन्फर्म होने के बाद, इनकम टैक्स पोर्टल पर 'लिंक आधार' सेक्शन पर दोबारा जाएं और अपना पैन और आधार डिटेल्स फिर से डालें। अब सिस्टम आपकी लिंकिंग रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा।

आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि आपकी आधार-पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है।

लिंकिंग और पेमेंट पूरी तरह से प्रोसेस होने के लगभग 30 दिनों के भीतर पैन के ऑपरेटिव होने की उम्मीद है। 

यह वेरिफाई करने के लिए कि आपका आधार और पैन पहले से लिंक हैं या नहीं, या सबमिट की गई रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक करने के लिए, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'लिंक आधार स्टेटस' ऑप्शन पर जाएं। 

अपना पैन और आधार नंबर डालें, और तुरंत अपडेट पाने के लिए 'लिंक आधार स्टेटस देखें' पर क्लिक करें।

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