पायलट, चालक दल के सदस्यों की ‘ब्रेथ एनालाइजर’ जांच पर डीजीसीए के आदेश का पालन करें : उच्च न्यायालय

By भाषा | Published: May 6, 2021 07:36 PM2021-05-06T19:36:44+5:302021-05-06T19:36:44+5:30

Follow DGCA order on 'Breath Analyzer' investigation of pilots, crew members: High Court | पायलट, चालक दल के सदस्यों की ‘ब्रेथ एनालाइजर’ जांच पर डीजीसीए के आदेश का पालन करें : उच्च न्यायालय

पायलट, चालक दल के सदस्यों की ‘ब्रेथ एनालाइजर’ जांच पर डीजीसीए के आदेश का पालन करें : उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, छह मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी विमान कंपनियों से विमानन नियामक डीजीसीए के 27 अप्रैल के आदेश के अनुसार निर्धारित सीमा तक ‘ब्रेथ एनालाइजर’ जांच संबंधी आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कोई भी विमान कंपनी अपने पायलटों और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित सीमा से ज्यादा कर्मियों की जांच नहीं करेगी।

उच्च न्यायालय ने यह निर्देश तब जारी किया जब नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उसे बताया कि कुछ विमान कंपनी नियामक द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत से ज्यादा पायलटों और चालक दल के सदस्यों की जांच करा रही है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि अदालत इस पर अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेगी कि डीजीएमएस (वायु) द्वारा तैयार चिकित्सा कमेटी ने कहा है कि खून की जांच कराना संभव नहीं है। शराब के स्तर का पता लगाने के लिए क्या ‘ब्रेथ एनालाइजेर’ जांच के विकल्प के तौर पर खून की जांच की जा सकती है, इस पर गौर करने के लिए कमेटी बनायी गयी थी।

कमेटी ने यह भी कहा कि वह ‘ब्रेथ एनालाइजर’ जांच मशीनों के लिए डीजीसीए द्वारा यूवी पद्धति के इस्तेमाल से संतुष्ट है।

कमेटी के तथ्यों के संबंध में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए अदालत ने उसे एक और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया कि क्या खुली जगह पर ‘ब्रेथ एनालाइजर’ जांच करायी जा सकती है ताकि कोविड-19 का प्रसार नहीं हो।

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