चारा घोटाला: लालू यादव डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी मामले में दोषी करार, 21 फरवरी को सजा का ऐलान

By विनीत कुमार | Updated: February 15, 2022 13:21 IST2022-02-15T12:08:06+5:302022-02-15T13:21:48+5:30

लालू यादव को चारा घोटाला से जुड़े पांचवें मामले में भी दोषी करार दिया गया है। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू समेत 75 लोगों को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिया है।

Fodder scam: RJD chief Lalu Prasad Yadav convicted in Doranda treasury case by CBI Special Court | चारा घोटाला: लालू यादव डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी मामले में दोषी करार, 21 फरवरी को सजा का ऐलान

लालू यादव चारा घोटाले के पांचवें केस में दोषी करार (फाइल फोटो)

Highlightsलालू यादव चारा घोटाले से जुड़े पांचवें मामले में दोषी करार, 139 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है मामला।इस मामले में लालू समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है, पिछले महीने सुनवाई हुई थी पूरी।लालू प्रसाद सहित 99 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई पूरी की गई थी, 24 को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया।

रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 950 करोड़ के चारा घोटाले से जुड़े पांचवें मामले में भी दोषी करार दिया गया है। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार सुबह अपना फैसला सुनाया। यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है। इस मामले में लालू समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में कोर्ट सजा का ऐलान 21 फरवरी को करेगी।

लालू इससे पहले चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने 29 जनवरी को लालू प्रसाद से जुड़े डोरंडा कोषागार गबन मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस केस में अगर कोर्ट लालू को तीन साल से अधिक की सजा सुनाती है तो उन्हें तत्काल जेल जाना होगा, जो अभी जमानत पर हैं।

चारा घोटाला: 99 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई हुई थी कोर्ट में

विशेष सीबीआई के न्यायाधीश एस के शशि की अदालत ने लालू प्रसाद सहित 99 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई पूरी की थी, जो पिछले साल फरवरी से चल रही थी। मामले में 24 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। सभी आरोपियों को फैसले के दिन अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। मामले के मूल 170 आरोपियों में से 55 की मौत हो चुकी है, सात सरकारी गवाह बन चुके हैं, दो ने अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार कर लिए हैं और छह फरार हैं।

बता दें कि लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते साल 1990 से 1995 के बीच बिहार के सरकारी खजाने से पशु चारा के नाम पर 950 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। इसका खुलासा 1996 में हुआ, जिसके दायरे में लालू भी आ गए। चारा घोटाले के कुल पांच मामलों में लालू प्रसाद यादव अभियुक्त बनाए गए थे। इन पाचों में अब लालू दोषी करार हो चुके हैं। चार मामलों में वे पहले से ही 14 साल जेल की सजा काट रहे हैं। फिलहाल वे जमानत पर बाहर चल रहे हैं।

भूल सुधार- इस आर्टिकल में पहले सजा सुनाने की बात 18 फरवरी की बताई गई थी। दरअसल लालू यादव को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।

Web Title: Fodder scam: RJD chief Lalu Prasad Yadav convicted in Doranda treasury case by CBI Special Court

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