चारा घोटाला: लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने मांगी एम्स की रिपोर्ट
By पल्लवी कुमारी | Published: April 20, 2018 06:23 PM2018-04-20T18:23:19+5:302018-04-20T18:23:19+5:30
कोर्ट ने सीबीआई को यह निर्देश दिए है कि वह दिल्ली स्थित एम्स से लालू की मेडिकल रिपोर्ट 4 मई को अगली पेशी में पेश करें।
नई दिल्ली, 20 अप्रैल: चारा घोटाले से जुड़े मामलों में सजा काट रहे आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट में शुक्रवार 20 अप्रैल को इस पर सुनवाई हुई थी। यह सुनवाई देवघर कोषागार से फर्जी निकासी के एक मामले की गई थी। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 मई को होगी।
कोर्ट ने लालू यादव से एम्स की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने लालू की अपराधिक मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट में लालू की स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर अंतरिम जमानत देने की याचिका दायर की गई थी। जिसपर जज अपरेश सिंह ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने सीबीआई को यह निर्देश दिए हैं कि वह दिल्ली स्थित एम्स से लालू की मेडिकल रिपोर्ट लेकर 4 मई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट का कहना है लालू प्रसाद यादव की स्वास्थय स्थितियों का पता लगाने के लिए रिपोर्ट जरूरी है।
लालू के वकील प्रभात कुमार के मुताबिक कोर्ट चाईबासा और दुमका कोषागार मामलों में भी अंतरिम जमानत की याचिकाएं दायर की हैं। हालांकि उन याचिकाओं पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। लालू प्रसाद यादव को पहले रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एडमिट कराया गया था। उसके बाद दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एडमिट करवाया गया था।