चारा घोटाला: झारखंड कोर्ट से नहीं मिली लालू प्रसाद यादव को राहत, खारिज की जमानत याचिका

By कोमल बड़ोदेकर | Published: February 23, 2018 04:59 PM2018-02-23T16:59:25+5:302018-02-23T17:00:43+5:30

यह मामला देवघर कोषागार से जालसाजी कर करीब 89 लाख रुपये निकाले जाने से संबंधित है।

Fodder scam: Jharkhand court rejected Lalu Prasad yadav's bail plea | चारा घोटाला: झारखंड कोर्ट से नहीं मिली लालू प्रसाद यादव को राहत, खारिज की जमानत याचिका

चारा घोटाला: झारखंड कोर्ट से नहीं मिली लालू प्रसाद यादव को राहत, खारिज की जमानत याचिका

रांची, 23 फरवरी: चारा घोटाला में जेल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को राहत मिलते दिखाई नहीं दे रही है। चारा घोटाला से जुड़े एक अन्य मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर कोषागार से फर्जी निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका शुक्रवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि राज्य के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में सभी घोटालों में उनकी भूमिका प्रतीत होती है।

यह मामला देवघर कोषागार से जालसाजी कर करीब 89 लाख रुपये निकाले जाने से संबंधित है। लालू प्रसाद के अधिवक्ता चितरंजन प्रसाद ने शुक्रवार को बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने लालू यादव की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाया।

बता दें कि लालू सहित 15 अन्य को चारा घोटाले के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले साल 23 दिसंबर को दोषी करार दिया था और छह जनवरी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनायी थी। इससे पहले लालू ने 12 जनवरी को इसके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में अपील की थी और जमानत याचिका भी दायर की थी।

Web Title: Fodder scam: Jharkhand court rejected Lalu Prasad yadav's bail plea

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