केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जजों की नियुक्ति की, शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 32, यहां देखें लिस्ट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 4, 2023 07:08 PM2023-02-04T19:08:37+5:302023-02-04T21:53:10+5:30
उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की ओर से पिछले साल 13 दिसम्बर को अनुशंसित नामों को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही शीर्ष अदालत को शनिवार को पांच नये न्यायाधीश मिल गये।

कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने किये जाने की ट्वीट के जरिये घोषणा की।
नई दिल्लीः केंद्र द्वारा शनिवार को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए गए पांच नए न्यायाधीश 6 फरवरी को पद की शपथ लेंगे। शीर्ष अदालत के सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ उच्चतम न्यायालय परिसर में एक समारोह के दौरान पांच न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे।
इससे पहले दिन में, कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.वी. संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज मिश्रा को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किये जाने की ट्वीट के जरिये घोषणा की।
उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की ओर से पिछले साल 13 दिसंबर को इन न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की गई थी। जब ये न्यायाधीश अगले सप्ताह की शुरुआत में पद की शपथ लेंगे, तो शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 32 हो जाएगी। फिलहाल शीर्ष अदालत में भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सहित 27 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि सीजेआई सहित इसकी स्वीकृत संख्या 34 है।
As per the provisions under the Constitution of India, Hon’ble President of India has appointed the following Chief Justices and Judges of the High Courts as Judges of the Supreme Court.
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) February 4, 2023
I extend best wishes to all of them. pic.twitter.com/DvtBTyGV42
ये नियुक्तियां उच्चतम न्यायालय की एक पीठ द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में सरकार की ओर से देरी पर कड़ी टिप्पणियों के बीच आई हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इन पांच नियुक्तियों का पीठ की टिप्पणी से कोई लेना-देना नहीं है और ये नियुक्तियां केंद्र द्वारा सुविचारित निर्णय के बाद की गई हैं।