गाजियाबाद हमले के मामले में सभा कर कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी

By भाषा | Published: June 17, 2021 09:51 PM2021-06-17T21:51:55+5:302021-06-17T21:51:55+5:30

FIR for violating Kovid-19 rules by holding a meeting in Ghaziabad attack case | गाजियाबाद हमले के मामले में सभा कर कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी

गाजियाबाद हमले के मामले में सभा कर कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी

गाजियाबाद, 17 जून उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की पुलिस ने गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग पर कथित हमले के संबंध में जनसभा के दौरान कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बृहस्पितवार को समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता और चार अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

प्राथमिकी में आरोपी के रूप में मुस्लिम व्यक्ति अब्दुल समद सैफी का नाम नहीं है, जिसने दावा किया था कि इस महीने की शुरुआत में गाजियाबाद में कुछ युवकों ने उस पर हमला कर ''जय श्रीराम'' का नारा लगाने के लिए मजबूर किया था।

एक पुलिसकर्मी की शिकायत पर बृहस्पतिवार शाम चार बजे दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार गाजियाबाद में स्थानीय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उम्मेद पहलवान इदरीसी और ताजुद्दीन, फिरोज मेवाती, आलम और जावेद नामक चार अन्य लोगों को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है।

उप-निरीक्षक बहादुर सिंह ने आरोप लगाया, “मैं अपने क्षेत्र अनूफशहर में गश्त पर था, जब मुझे पता चला कि पांच जून को अब्दुल समद सैफी के साथ हुई घटना को लेकर उम्मेद पहलवान इदरीसी ने अन्य लोगों के साथ 16 जून को रात 9 बजे यहां एक चौक पर भीड़ को संबोधित किया था, जबकि राज्य में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कोविड-19 पाबंदियां लागू रहती हैं।

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Web Title: FIR for violating Kovid-19 rules by holding a meeting in Ghaziabad attack case

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