साउथ एक्टर विजय के खिलाफ फतवा जारी, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने लगाया गंभीर आरोप

By अंजली चौहान | Updated: April 17, 2025 12:27 IST2025-04-17T12:24:10+5:302025-04-17T12:27:13+5:30

Fatwa Against Vijay: रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने विजय पर इस्लाम का अपमान करने का आरोप लगाया और उन्हें "मुस्लिम विरोधी" कहा।

Fatwa issued against South actor Vijay All India Muslim Jamaat made serious allegations | साउथ एक्टर विजय के खिलाफ फतवा जारी, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने लगाया गंभीर आरोप

साउथ एक्टर विजय के खिलाफ फतवा जारी, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने लगाया गंभीर आरोप

Fatwa Against Vijay: तमिल सिनेमा के जाने-माने एक्टर विजय के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने फतवा जारी किया है। एआईएमजे के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी करने के बाद कहा, "उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है और मुसलमानों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। हालांकि, उन्होंने अपनी फिल्मों में मुसलमानों को आतंकवाद फैलाने वालों के रूप में नकारात्मक तरीके से चित्रित किया है, उनकी इफ्तार पार्टी में जुआरियों और शराब पीने वालों को आमंत्रित किया जाता था। इन सबके कारण तमिलनाडु के सुन्नी मुसलमान उनसे नाराज हैं। उन्होंने फतवा मांगा है। इसलिए, मैंने अपने जवाब में फतवा जारी किया है कि मुसलमानों को विजय के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए।"

रजवी बरेलवी ने कथित तौर पर अपनी फिल्मों में मुसलमानों को नकारात्मक रूप से चित्रित करने और जुआ और शराब पीने वाले व्यक्तियों को अपनी इफ्तार पार्टी में आमंत्रित करने के लिए विजय की आलोचना की।

इस बीच, हाल ही में, TVK प्रमुख विजय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा पर भी चिंता व्यक्त की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, "एक बात जो बहुत परेशान करने वाली है, वह है हिंसा। यह मुद्दा अदालत के सामने है, और हम फैसला करेंगे।"

पीठ ने कोई आदेश पारित नहीं किया, लेकिन सुझाव दिया कि कुछ प्रावधान बने रह सकते हैं, जिसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना, वक्फ संपत्तियों पर विवादों को तय करने में कलेक्टरों की शक्तियाँ और अदालतों द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के प्रावधान शामिल हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि वह एक अंतरिम आदेश पारित करने पर विचार कर रही है जो इक्विटी को संतुलित करेगा।

पीठ ने कहा, "हम कहेंगे - जो भी संपत्तियां न्यायालय द्वारा वक्फ घोषित की गई हैं, उन्हें गैर-वक्फ नहीं माना जाएगा या उन्हें गैर-वक्फ नहीं माना जाएगा, चाहे वह उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हो या नहीं। दूसरा, कलेक्टर कार्यवाही जारी रख सकते हैं, लेकिन प्रावधान प्रभावी नहीं होगा। तीसरा, वक्फ बोर्ड और परिषद के संबंध में... पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन अन्य सदस्यों को मुस्लिम होना चाहिए।"

सीजेआई खन्ना आदेश सुनाने वाले थे, लेकिन केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अधिनियम का बचाव करने वाले पक्षों के लिए उपस्थित अन्य वकीलों ने कहा कि अंतरिम आदेश पारित करने से पहले उन्हें सुना जाना चाहिए। इसके बाद पीठ ने मामले को गुरुवार दोपहर 2 बजे आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। 

Web Title: Fatwa issued against South actor Vijay All India Muslim Jamaat made serious allegations

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