उच्च न्यायालय के नजरबंदी में भेजने के आदेश के बाद फरहाद हकीम घर लौटे, तीन अन्य अस्पताल में

By भाषा | Updated: May 22, 2021 01:27 IST2021-05-22T01:27:12+5:302021-05-22T01:27:12+5:30

Farhad Hakim returned home after three High Court orders to send him under house arrest, to three other hospitals | उच्च न्यायालय के नजरबंदी में भेजने के आदेश के बाद फरहाद हकीम घर लौटे, तीन अन्य अस्पताल में

उच्च न्यायालय के नजरबंदी में भेजने के आदेश के बाद फरहाद हकीम घर लौटे, तीन अन्य अस्पताल में

कोलकाता, 21 मई नारद स्टिंग टेप मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम और तीन अन्य को नजरबंदी में रखे जाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वह शुक्रवार को अपने आवास लौट आए।

हकीम कड़ी सुरक्षा के बीच शाम को अपने चेतला आवास पहुंचे।

अदालत ने हकीम, पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी, तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को नजरबंदी में रखने का आदेश दिया।

अदालत ने अपने पूर्व के आदेश को संशोधित किया जिसके तहत सीबीआई अदालत द्वारा चारों नेताओं को दी गयी जमानत पर रोक लगायी गयी थी।

मुखर्जी, मित्रा और चटर्जी तत्काल घर नहीं लौट सके, क्योंकि उनका स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं के कारण अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

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Web Title: Farhad Hakim returned home after three High Court orders to send him under house arrest, to three other hospitals

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