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दिल्ली हिंसा: AAP के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की बढ़ी मुश्किले, पुलिस ने दर्ज की दो और FIR, लुक आउट नोटिस की तैयारी

By पल्लवी कुमारी | Updated: March 4, 2020 16:10 IST

ताहिर हुसैन पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए हिंसा में मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। अंकित शर्मा के पिता ने ताहिर हुसैन पर एफआईआर दर्ज कर हत्या का आरोप लगाया है। 

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ठळक मुद्देदिल्ली हिंसा में 42 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल थे। ताहिर हुसैन एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार है।  पुलिस की कई टीमें ताहिर की तलाश में जुट गई हैं।

आम आदमी पार्टी (AAP) के निष्काषित पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन की मुश्किले बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा मामले में स्थानीय पार्षद ताहिर हुसैन पर दो और एफआईआर दर्ज की है। ताहिर हुसैन पर नया केस खजूरी खास थाने में दर्ज हुआ है। इससे पहले एफआईआर नार्थ-ईस्ट जिले के दयालपुर थाने में दर्ज की गई है। अब तक ताहिर हुसैन के खिलाफ कुल तीन एफआईआर दर्ज हुए हैं, जिसमे एक हत्या 302 की एफआईआर भी शामिल है। ताहिर हुसैन पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए हिंसा में मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। अंकित शर्मा के पिता ने ताहिर हुसैन पर एफआईआर दर्ज कर हत्या का आरोप लगाया है।

Expelled AAP Councillor Tahir Hussain named in two more FIR bodies (not in the accused column), one in Dayalpur police station, other in Khazoori Khas police station. #DelhiViolencepic.twitter.com/jZ2RJ5ur4u— ANI (@ANI) March 4, 2020

आज (4 मार्च) तीसरा एफआईआर अजय गोस्वमी नाम के एक शख्स ने दर्ज कराई है। गोस्वामी ने एफआईआर में दावा किया है कि ताहिर हुसैन के मकान से गोलियां चल रही थीं। साथ ही पत्थरबाजी और पेट्रोल बम भी फेंके जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 307, 120 बी, 34 के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा ताहिर हुसैन के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने की तैयारी चल रही है। 

ताहिर हुसैन की जमानत याचिका की सुनवाई भी टली 

4 मार्च को ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने कल तक के लिए स्थगित कर दी है। ताहिर की इस याचिका की नोटिस कॉपी विशेष जांच टीम (SIT) को नहीं दी गई थी इसलिए मामले को कल के लिए स्थगित कर दिया गया। मामले की सुनवाई अब पांच मार्च दोपहर दो बजे की जाएगी। 

एफआईआर के बाद से फरार है ताहिर

ताहिर हुसैन एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार है।  पुलिस की कई टीमें ताहिर की तलाश में जुट गई हैं। ताहिर हुसैन पर दिल्ली पुलिस ने  IPC की धारा 302 (हत्या की सजा) के तहत एफआईआर दर्ज की है। ताहिर हुसैन के घर पर पत्थर, पेट्रोल बम मिले थे, जिसके बाद कल रात उन पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है। हत्या का आरोप लगने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने ताहिर हुसैन को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। 

ताहिर ने वीडियो जारी कर खुद को बताया था निर्दोष 

ताहिर हुसैन ने दावा किया है कि ये आरोप गलत है। जिस वक्त ये सारी घटना हुई वह अपने घर से निकल कर किसी रिश्तेदार के यहां चल गया था। आप के पार्षद ताहिर हुसैन ने अपने एक रिश्तेदार के घर से वीडियो जारी कर अपने आप को निर्दोष बताया है। दयालपुर पुलिस स्टेशन में  IPC की धारा 302 (हत्या की सजा) के तहत ताहिर पर एफआईआर दर्ज है। 

26 फरवरी को चांद बाग इलाके में अंकित शर्मा का नाले में मिला शव

आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा उत्तर पूर्व दिल्ली के दंगाग्रस्त चांद बाग इलाके में बुधवार ( 26 फरवरी) को एक नाले में मृत मिले। वह इसी इलाके में रहते थे। अंकित शर्मा के परिवार में उनके माता-पिता, एक भाई और एक बहन हैं। अंकित शर्मा 2017 में आईबी में भर्ती हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि 26 वर्षीय अंकित शर्मा मंगलवार से लापता थे। अंकित के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि उनकी हत्या किसी धारधार हथियार से गोदकर हुई है।  

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