मोदी सरकार ने छोटे कारोबारियों को दी बड़ी राहत, अब 40 लाख रुपये से कम कारोबार पर नहीं लगेगा GST

By रामदीप मिश्रा | Updated: January 10, 2019 16:01 IST2019-01-10T15:59:54+5:302019-01-10T16:01:38+5:30

बताया गया है कि जीएसटी कम्पोजिशन योजना का लाभ लेने वाली कंपनियों को सिर्फ एक वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगी, जबकि कर भुगतान हर तिमाही में एक बार कर सकेंगे।

Exemption limit for GST for those with a turnover up to 20 lakh has been increased to 40 lakhs says Arun Jaitley | मोदी सरकार ने छोटे कारोबारियों को दी बड़ी राहत, अब 40 लाख रुपये से कम कारोबार पर नहीं लगेगा GST

मोदी सरकार ने छोटे कारोबारियों को दी बड़ी राहत, अब 40 लाख रुपये से कम कारोबार पर नहीं लगेगा GST

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स (जीएसटी) काउंसिल की 32वीं बैठक गुरुवार (10 जनवरी) को आयोजित की गई है। इस बैठक का अगुआई वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने की। इस बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत दी गई है। जीएसटी परिषद ने कंपोजिशन योजना का लाभ उठाने के लिये सालाना कारोबार सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये किया, यह एक अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा।

बताया गया है कि जीएसटी कम्पोजिशन योजना का लाभ लेने वाली कंपनियों को सिर्फ एक वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगी, जबकि कर भुगतान हर तिमाही में एक बार कर सकेंगे। जीएसटी से छूट के लिये सालाना कारोबार सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रुपये किया गया, पूर्वोत्तर राज्यों के लिये यह सीमा 20 लाख रुपये की गयी।



सबसे बड़ी बात यह है छोटे राज्यों में जो लिमिट 10 लाख थी वो लिमिट 20 लाख रुपये कर दी गई है। इससे उन छोटे कारोबारियों को राहत मिल जाएगी जिनका सालाना कारोबार 10 लाख रुपये या उससे अधिक है। अब इन कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा।   

वहीं, जीएसटी परिषद ने केरल को दो साल के लिए राज्य के भीतर बिक्री पर एक प्रतिशत का उपकर लगाने की अनुमति दी है। जीएसटी परिषद में रीयल एस्टेट और लॉटरी पर जीएसटी को लेकर मतभेद सामने आने के बाद इसपर विचार करने के लिये मंत्रियों का समूह बनाया गया है।



आपको बता दें, बीते दिन बुधवार (9 जनवरी) को उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि उन्होंने जीएसटी परिषद से 75 लाख रुपये सालाना तक का कारोबार करने वाले उद्यमों को जीएसटी पंजीकरण से छूट देने और मध्यम वर्ग के लिए बनने वाले घरों को जीएसटी के पांच प्रतिशत के दायरे में लाने का आग्रह किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा था इस बारे में फैसला करने का अधिकार उनके हाथ में नहीं है बल्कि जीएसटी परिषद के हाथ में है। सभी राज्य सरकारें इस परिषद की सदस्य हैं। उन सबको मिलकर इस बारे में निर्णय करना है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि आने वाले दिनों में जीएसटी परिषद जनता के पक्ष में इस बात का ध्यान रखेगी।
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

Web Title: Exemption limit for GST for those with a turnover up to 20 lakh has been increased to 40 lakhs says Arun Jaitley

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