पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी भेजे गए जेल, 30 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत, जन्म स्थान के बारे में दी थी गलत जानकारी

By भाषा | Updated: September 18, 2019 05:37 IST2019-09-18T05:37:50+5:302019-09-18T05:37:50+5:30

अमित जोगी पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को अपने जन्म स्थान के बारे में गलत जानकारी दी थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस वर्ष फरवरी महीने में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मरवाही विधानसभा सीट से प्रत्याशी रही समीरा पैकरा ने जिले के गौरेला थाना में अमित जोगी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

Ex-MLA Amit Jogi's Judicial Remand Extended Till September 30 in Forgery Case | पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी भेजे गए जेल, 30 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत, जन्म स्थान के बारे में दी थी गलत जानकारी

फाइल फोटो

Highlightsसमीरा का आरोप है कि अमित जोगी का जन्म स्थान अमेरिका में हैं।जबकि उन्होंने वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने शपथपत्र में जन्म स्थान गौरेला क्षेत्र के सारबहरा गांव का बताया है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मरवाही क्षेत्र के पूर्व विधायक और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को मंगलवार की शाम पेंड्रा की उप-जेल में भेजा गया है। गौरेला के स्थानीय अदालत ने जोगी की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 30 सितम्बर तक बढ़ा दी है। 

शासकीय अधिवक्ता संजीव राय ने बताया कि अमित जोगी को मंगलवार को रायपुर के एक निजी अस्पताल से छुट्टी से मिलने के बाद पेंड्रा के उप-जेल में भेजा जा रहा था। इससे पहले उनकी रिमांड अवधि पूरी हो जाने के कारण प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी असलम खान की अदालत में पेश किया गया। 

अदालत ने अमित जोगी को 30 सितम्बर तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया है। राय ने बताया कि अमित जोगी और उनके अधिवक्ताओं के उचित चिकित्सा सुविधा के आवेदन पर अदालत ने जोगी को जेल मैन्युअल के हिसाब से उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र और मरवाही क्षेत्र के पूर्व विधायक अमित जोगी को पुलिस ने वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने जन्म स्थान को लेकर गलत जानकारी देने के आरोप में तीन सितम्बर को बिलासपुर स्थित मरवाही सदन से गिरफ्तार किया था। स्थानीय अदालत ने जोगी की जमानत की अर्जी ख़ारिज दी थी तथा उन्हें 17 सितम्बर तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। 

जेल में अमित जोगी की तबियत बिगड़ जाने के बाद उन्हें गौरेला के सेनेटोरियम अस्पताल में भर्ती किया गया जहां से उन्हें पहले बिलासपुर के सिम्स अस्पताल और फिर अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया। इधर अमित जोगी ने बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जमानत की याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने मामले की केस डायरी तलब की है और प्रकरण को अंतिम सुनवाई के लिए बिना किसी वरीयता के नियमित अंतराल के बाद नियत करने के लिए आदेशित किया है। 

अमित जोगी पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को अपने जन्म स्थान के बारे में गलत जानकारी दी थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस वर्ष फरवरी महीने में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मरवाही विधानसभा सीट से प्रत्याशी रही समीरा पैकरा ने जिले के गौरेला थाना में अमित जोगी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। 

समीरा का आरोप है कि अमित जोगी का जन्म स्थान अमेरिका में हैं जबकि उन्होंने वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने शपथपत्र में जन्म स्थान गौरेला क्षेत्र के सारबहरा गांव का बताया है। पैकरा ने आरोप लगाया है कि जोगी ने गलत तरीके से सारबहरा गांव का जन्म स्थान का प्रमाण पत्र प्राप्त किया और उन्होंने इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दी थी।

Web Title: Ex-MLA Amit Jogi's Judicial Remand Extended Till September 30 in Forgery Case

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