कुंद्रा के मामले में प्रलोभन का तत्व गायब है जो कि धोखाधड़ी के मामले में अहम होता है: अदालत

By भाषा | Updated: September 21, 2021 20:50 IST2021-09-21T20:50:40+5:302021-09-21T20:50:40+5:30

Element of inducement missing in Kundra's case, which is crucial in fraud: HC | कुंद्रा के मामले में प्रलोभन का तत्व गायब है जो कि धोखाधड़ी के मामले में अहम होता है: अदालत

कुंद्रा के मामले में प्रलोभन का तत्व गायब है जो कि धोखाधड़ी के मामले में अहम होता है: अदालत

मुंबई, 21 सितंबर अश्लील फिल्मों के मामले में मुख्य आरोपी और व्यवसायी राज कुंद्रा को जमानत देते हुए यहां की एक अदालत ने पाया कि अभियोजन द्वारा पेश किये गए मामले में प्रलोभन का तत्व नहीं है, जो कि धोखाधड़ी के अपराधों का मुख्य घटक होता है।

कुंद्रा को सोमवार को जमानत मिल गई थी और अदालत का विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध हुआ।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस बी भाजीपाले ने जमानत के आदेश में कहा कि आरोपियों और उनकी कंपनियों के सभी सर्वर, लैपटॉप और मोबाइल फोन पहले से पुलिस के पास हैं, इसलिए साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है।

कुंद्रा और सह आरोपी रायन थोर्प को 50-50 हजार के निजी मुचलके पर अदालत ने जमानत दे दी। कुंद्रा मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति हैं और उन्हें अश्लील फिल्मों के निर्माण तथा ऐप के जरिये उनके प्रदर्शन के आरोप में 19 जुलाई को अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था।

मजिस्ट्रेट ने कहा कि मामले में सभी सह आरोपी जमानत पर बाहर हैं इसलिए जब तक मामला विचाराधीन है, कुंद्रा को जेल में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने आदेश में कहा, “यदि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान का अवलोकन किया जाए तो धोखाधड़ी में महत्वपूर्ण तत्व प्रलोभन का होता है, जो कि अभियोजन के मामले से गायब है।”

अदालत ने आदेश में कहा कि कुंद्रा पर जिन अपराधों का मामला दर्ज है उनमें सात साल से अधिक साल की सजा नहीं हो सकती। कुंद्रा को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मंगलवार को पूर्वाह्न साढ़े ग्यारह बजे आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया।

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Web Title: Element of inducement missing in Kundra's case, which is crucial in fraud: HC

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