चुनाव आयोग ने दिया ममता बनर्जी को झटका, कोलकाता कमिश्रर सहित कई अफसरों का हुआ तबादला

By भाषा | Updated: April 6, 2019 03:34 IST2019-04-06T03:34:52+5:302019-04-06T03:34:52+5:30

चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल चंद्र पुनेठा को भी शुक्रवार को इस पद से हटा दिया और उनकी जगह 1983 बैच के वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी एल वी सुब्रहमण्यम को नियुक्त किया।

Election commission transfer kolkata police commissioner anuj sharma | चुनाव आयोग ने दिया ममता बनर्जी को झटका, कोलकाता कमिश्रर सहित कई अफसरों का हुआ तबादला

ममता बनर्जी (फाइल फोटो)

लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसी) ने शुक्रवार रात को कोलकाता के पुलिस आयुक्त अनुज शर्मा और बिधाननगर के पुलिस आयुक्त ज्ञानवंत सिंह को स्थानांतरित कर दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को ईसी द्वारा लिखे गये एक पत्र में कहा गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एडीजी डॉ. राजेश कुमार को कोलकाता का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है, जबकि एडीजी और आईजीपी (संचालन) नटराजन रमेश बाबू को बिधाननगर का पुलिस आयुक्त बनाया है।

आयोग ने बिधाननगर के डीसी (हवाई अड्डा संभाग) अवन्नू रवींद्रनाथ को बीरभूम का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया और थर्ड बटालियन के डीसी केएपी श्रीहरि पांडे को डायमंड हार्बर का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है। आयोग के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना है और स्थानांतरित अधिकारियों के संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट अगले 24 घंटों के भीतर भेजनी है। ये सारे पुलिस ऑफिसर ममता बनर्जी के करीबी थे। 

चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल पुनेठा को भी हटाया

चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल चंद्र पुनेठा को भी शुक्रवार को इस पद से हटा दिया और उनकी जगह 1983 बैच के वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी एल वी सुब्रहमण्यम को नियुक्त किया। राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को यह दूसरा बड़ा झटका है क्योंकि चुनाव आयोग ने उनके चहेते दो शीर्ष नौकरशाहों को चुनाव के समय में उनके पदों से हटा दिया है। साथ ही, चुनाव आयोग ने पुनेठा को चुनाव से नहीं जुड़े पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया। वह मई के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

पुनेठा ने 27 मार्च को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत खुफिया विभाग के महानिदेशक एबी वेंकेटेश्वर राव का तबादला करने का आदेश दिया गया था। वहीं, उच्च न्यायालय ने बीते शुक्रवार उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

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