मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 18 वर्ष के होने का नहीं करना होगा इंतजार, निर्वाचन आयोग ने दी नई सुविधा

By मनाली रस्तोगी | Published: July 28, 2022 02:10 PM2022-07-28T14:10:44+5:302022-07-28T14:11:56+5:30

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए पहले युवाओं को 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। निर्वाचन आयोग ने ऐलान किया है कि अब मतदाता सूची में 17 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकेंगे।

Election Commission allows citizens above 17 years to apply in advance for Voter ID card | मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 18 वर्ष के होने का नहीं करना होगा इंतजार, निर्वाचन आयोग ने दी नई सुविधा

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 18 वर्ष के होने का नहीं करना होगा इंतजार, निर्वाचन आयोग ने दी नई सुविधा

Highlightsचुनाव आयोग ने 17 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को वोटर आईडी कार्ड के लिए अग्रिम आवेदन करने की अनुमति दी है।अब मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की कि 17 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही अब युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

इसे सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ/ईआरओ/एईआरओ को युवाओं को अपने अग्रिम आवेदन दाखिल करने में मदद करने के लिए तकनीकी-सक्षम समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

Web Title: Election Commission allows citizens above 17 years to apply in advance for Voter ID card

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