ईडी ने अदालत से कहा- रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि धन के लेन-देन की कड़ी का सीधा संबंध उनसे हैं

By भाषा | Updated: September 26, 2019 15:23 IST2019-09-26T15:23:06+5:302019-09-26T15:23:06+5:30

ईडी ने न्यायमूर्ति चंद्र शेखर के सामने कहा कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वाड्रा पर लंदन में 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित 17 करोड़ रुपए की सम्पत्ति की खरीदारी में धनशोधन का आरोप है। उनके खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच की जा रही है।

ED told the court - Robert Vadra needs to be interrogated for custody, because the link of money transaction is directly related to him | ईडी ने अदालत से कहा- रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि धन के लेन-देन की कड़ी का सीधा संबंध उनसे हैं

वाड्रा की देश छोड़ने की कोई मंशा नहीं है और वह भारत में रह कर खुद को पाक-साफ साबित करना चाहते हैं।

Highlightsनिचली अदालत ने वाड्रा को अग्रिम जमानत दे दी थी जिसे ईडी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।वाड्रा ने मंगलवार को अदालत में ईडी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना चाहता है क्योंकि धनशोधन मामले में ‘‘धन के लेन-देन की कड़ियों’’ से कथित रूप से उनका सीधा संबंध है।

ईडी ने न्यायमूर्ति चंद्र शेखर के सामने कहा कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वाड्रा पर लंदन में 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित 17 करोड़ रुपए की सम्पत्ति की खरीदारी में धनशोधन का आरोप है। उनके खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच की जा रही है।

एजेंसी के वकील ने न्यायाधीश से कहा, ‘‘हमें उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने की आवश्यकता है क्योंकि धन के लेन-देन की कड़ी का सीधा संबंध उनसे हैं।’’ वाड्रा के वकील ने ईडी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि एजेंसी जब कभी उनके मुवक्किल को बुलाती है, वह उसके सामने पेश होते हैं और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है।

वकील ने यह भी कहा कि ईडी ने जो प्रश्न किए, उनके मुवक्किल ने उनका उत्तर दिया और उन पर लगाए गए आरोपों को ‘‘स्वीकार नहीं करने’’ का यह अर्थ नहीं है कि वह सहयोग नहीं कर रहे हैं। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले पर अंतिम बहस के लिए पांच नवंबर की तिथि तय की।

निचली अदालत ने वाड्रा को अग्रिम जमानत दे दी थी जिसे ईडी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। वाड्रा ने मंगलवार को अदालत में ईडी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जब उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया हो और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का भी कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि ईडी उनके पास से मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों को पहले ही जब्त कर चुकी है।

उन्होंने दावा किया कि ईडी बेमतलब की जांच कर रही है और उसके पास उनके खिलाफ आरोपों के समर्थन में कुछ भी सामग्री नहीं है। ईडी ने अदालत से वाड्रा की अग्रिम जमानत को रद्द करने का अनुरोध किया था और कहा था कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हिरासत में लेना जरूरी है।

विदेश छोड़कर भागने की आशंका संबंधी आरोप पर वाड्रा ने अपने जवाब में कहा था ‘‘ प्रतिवादी (वाड्रा) मीडिया में ये खबरें पढ़कर खुद विदेश से भारत लौटे कि ईडी उनकी जांच कर रही है। इससे स्पष्ट है कि वाड्रा की देश छोड़ने की कोई मंशा नहीं है और वह भारत में रह कर खुद को पाक-साफ साबित करना चाहते हैं।’’

Web Title: ED told the court - Robert Vadra needs to be interrogated for custody, because the link of money transaction is directly related to him

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