चुनाव आयोग का निर्देश, पेरोल पर छूटे दोषी चुनाव संबंधी गतिविधियों में न हों शामिल

By भाषा | Published: April 11, 2019 07:21 PM2019-04-11T19:21:02+5:302019-04-11T19:21:02+5:30

आयोग ने सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को भेजे नये संदेश में कहा, ‘‘पेरोल पर छूटे दोषियों के मामलों में भी आदर्श आचार संहिता लागू होगी।

EC directive, not included in deliberate election related activities left over payroll | चुनाव आयोग का निर्देश, पेरोल पर छूटे दोषी चुनाव संबंधी गतिविधियों में न हों शामिल

चुनाव आयोग

 चुनाव आयोग ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वर्तमान चुनावी दौर में जेल में बंद दोषियों को पेरोल केवल ‘अति आपात स्थिति’ में ही दी जानी चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे चुनाव संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं हों। आयोग ने मादक पदार्थ संबंधी अपराधियों का विशेष तौर पर उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में ‘कठोरता से पाबंदी’ का पालन किया जाना चाहिए।

यदि किसी विशेष परिस्थिति में उन्हें जेल से छूट दी जाती है तो पुलिस एवं मादक पदार्थ निरोधक अधिकारियों को पहले से ही सूचित किया जाना चाहिए।

आयोग ने सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को भेजे नये संदेश में कहा, ‘‘पेरोल पर छूटे दोषियों के मामलों में भी आदर्श आचार संहिता लागू होगी। यदि राज्य सरकार को लगता है कि किसी दोषी को पेरोल पर छोड़ा जाना किसी विवशतापूर्ण परिस्थिति के चलते बहुत ही आवश्यक है तो राज्य सरकार को पेरोल देने से पहले संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी से विचार विमर्श करना चाहिए।’’

इसमें यह भी कहा कि पेरोल ‘अति आपात स्थिति’ में दिया जाना चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे किसी चुनाव संबंधी गतिविधियां में भाग नहीं लें।

Web Title: EC directive, not included in deliberate election related activities left over payroll