नई दिल्लीः अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने आरटीओ नियम में कुछ बदलाव किए हैं।
नये नियम के मुताबिक़ DL के लिए आवेदकों को अब ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और स्कूल पर ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। यह नियम अगले महीने से जारी किया जाएगा।
सरकार के इस नियम के कई फायदे हैं सबसे पहला आवेदकों को आरटीओ ऑफिस के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे इसके साथ ही Covid-19 के संक्रमण से भी बचाव हो जाएगा। नए नियम के अनुसार अनुसार जिस भी किसी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में आवेदक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे।
वह सरकारी मान्यता प्राप्त होना चाहिए और जब ट्रेनिंग स्कूल का ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेंगे तो आपको बड़ी ही आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा। इसके लिए आपको बार-बार RTO के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर में आपको कार चलाने के लिए जरूरी स्पेस, बायोमीट्रिक आईडी जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी साथ ही आपकी ड्राइवर ट्रेनिंग को पूरी तरह से रिकॉर्ड कियाह जाएगा और इसके आधार पर ही आपका DL जारी किया जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स की मान्यता को लेकर भी कुछ नियम आने की संभावना हैं। दरअसल इन नियमों का पालन करने पर ही ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स को मान्यता दी जाएगी। अगर DL ऐसे ही किसी मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर से ड्राइविंग सीख चुका होगा तब उसे ड्राइविंग टेस्ट दिए बगैर ही DL के लिए योग्य माना जाएगा।