डीएचएफएल मामला: सीबीआई की अदालत का येस बैंक के पूर्व बिजनेस प्रमुख को जमानत देने से इनकार

By भाषा | Published: September 20, 2021 08:06 PM2021-09-20T20:06:20+5:302021-09-20T20:06:20+5:30

DHFL case: CBI court denies bail to former Yes Bank business head | डीएचएफएल मामला: सीबीआई की अदालत का येस बैंक के पूर्व बिजनेस प्रमुख को जमानत देने से इनकार

डीएचएफएल मामला: सीबीआई की अदालत का येस बैंक के पूर्व बिजनेस प्रमुख को जमानत देने से इनकार

मुंबई,20 सितंबर मुंबई में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)की एक विशेष अदालत ने सार्वजनिक क्षेत्र की कर्ज प्रदाता कंपनी डीएचएफएल से जुड़े धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में येस बैंक के पूर्व बिजनेस प्रमुख राजीव आनंद को सोमवार को जमानत देने से इनकार कर दिया।

बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर भी आरोपियों में शामिल हैं और इसी से जुड़े एक मामले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है।

सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस यू वडगांवकर ने आनंद की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने दो अन्य आरोपियों दुलारेश जैन और सुनील चौधरी की जमानत मंजूर की।

अदालत ने शनिवार को राणा की पत्नी बिन्दू और दो बेटियों राधा और रोशनी को भी जमानत देने से इनकार किया।

सीबीआई के अनुसार येस बैंक ने डीएचएफएल में 3,700 करोड़ रूपए का निवेश किया था जिसने इसकी एवज में कपूर की पत्नी और पुत्रियों के नियंत्रण वाली फर्म डूइट अर्बन वेंचर्स को 600 करोड़ रुपए की कथित रूप से दलाली दी थी।

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Web Title: DHFL case: CBI court denies bail to former Yes Bank business head

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