डीजीसीए ने विमान के यात्री कंपार्टमेंट में माल ले जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए

By भाषा | Published: January 15, 2021 07:51 PM2021-01-15T19:51:38+5:302021-01-15T19:51:38+5:30

DGCA issued guidelines regarding carrying goods to the passenger compartment of the aircraft | डीजीसीए ने विमान के यात्री कंपार्टमेंट में माल ले जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए

डीजीसीए ने विमान के यात्री कंपार्टमेंट में माल ले जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए

नयी दिल्ली, 15 जनवरी नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार को ऐसी उड्डयन कंपनियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जो विमान के यात्री कंपार्टमेंट में माल ले जाना चाहती हैं।

नियामक ने अपने दिशा-निर्देशों में कहा,‘‘ यात्री कंपार्टमेंट में माल ले जाने की इच्छा रखने वाले संचालक को प्रस्तावित संचालन से कम से कम 10 दिन पहले डीजीसीए के समक्ष आवेदन देना होगा।’’

इनमें कहा गया है कि माल प्रति एक सीट स्थान पर 22.5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए और अगर यह तीन सीटों पर रखने के लिए एक ही सामान है, तो इसका वजन 50 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।

दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि माल की ऊंचाई सीट की ऊंचाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।

डीजीसीए ने कहा, ‘‘सीटों के नीचे रखे जाने वाले माल का वजन प्रति सीट नौ किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।’’

इसने कहा, ‘‘ इस प्रकार की किसी भी उड़ान में केवल ‘‘ बेहद जरूरी’’ लोगों को ही भेजा जाना चाहिए।

डीजीसीए ने यह स्पष्ट किया कि यात्री कंपार्टमेंट में यात्रियों और माल को एक साथ ले जाने की अनुमति नहीं है।

इसने कोविड-19 रोधी टीकों की खेप को ‘ड्राई आइस’ में पैक कर देश के विभिन्न हिस्सों में भेजने की योजना बना रहे सभी विमान संचालकों को आठ जनवरी को दिशा निर्देश जारी किए थे।

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Web Title: DGCA issued guidelines regarding carrying goods to the passenger compartment of the aircraft

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