दिन के उजाले में भी घर से बाहर निकलने में डरती हैं महिलाएं, हम ऐसे समाज में नहीं रह सकते: दिल्ली हाईकोर्ट
By विशाल कुमार | Updated: April 11, 2022 15:28 IST2022-04-11T15:24:44+5:302022-04-11T15:28:34+5:30
सैनी ने 2011 में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा राधिका तंवर की हत्या के मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है।राम लाल आनंद कॉलेज के ठीक बाहर धौला कुआं फुटओवर ब्रिज पर सैनी ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना महिला दिवस की है।

दिन के उजाले में भी घर से बाहर निकलने में डरती हैं महिलाएं, हम ऐसे समाज में नहीं रह सकते: दिल्ली हाईकोर्ट
नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी लड़की, महिला या बच्चे को डराने-धमकाने के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलने पर डरने की जरूरत नहीं है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, इसलिए, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि वह एक 21 वर्षीय एक महिला की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा पाने वाले विजय सैनी को जमानत नहीं देगी।
उन्होंने कहा कि हम ऐसे समाज में नहीं रह सकते हैं और नहीं रहेंगे जहां महिलाएं दिन के उजाले में अपने घरों से बाहर निकलने से डरती हैं। हम उसे जमानत पर रिहा नहीं करने जा रहे हैं। इस देश में किसी भी लड़की, महिला या बच्चे को डराने-धमकाने के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए।
सैनी ने 2011 में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा राधिका तंवर की हत्या के मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है।राम लाल आनंद कॉलेज के ठीक बाहर धौला कुआं फुटओवर ब्रिज पर सैनी ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना महिला दिवस की है।
आरोप है कि सैनी उसी इलाके में रहता था जहां लड़की रहती थी और उसका पीछा करता था। कुछ महीने पहले तंवर का पीछा करने पर स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई भी की थी।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि चूंकि वह व्यक्ति पहले ही 11 साल के लिए जेल में जा चुका है, वह 26 अप्रैल को अपील पर सुनवाई करेगा।