उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के संबंध में पुलिस ने 654 प्राथमिकी दर्ज की है। जिसमें 47 मामले आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज़ हैं। हिरासत या गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 1820 हो गई है।
हिंसा में मरने वाले की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। जीटीबी अस्पताल में 44, आरएमएल अस्पताल में 5, एलएनजेपी अस्पताल में 3 और जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में एक लोग की मौत हो गई है। अधिकारी ने बताया कि इनमें से शस्त्र अधिनियम के तहत 47 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने दंगा प्रभावित इलाकों में क्षतिग्रस्त आवासीय इकाइयों के लिए मुआवजा बढ़ाने का फैसला किया है।
दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को कहा कि हाल में उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में उसने 600 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। इसने बयान जारी कर कहा कि 654 दर्ज मामलों में से 47 शस्त्र कानून से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने कहा कि कुल 1820 लोगों को सांप्रदायिक दंगों के मामले में या तो हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है। संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई है और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं।
पुलिस के अनुसार पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) के पास पिछले सात दिनों में दंगे संबंधित कोई फोन कॉल नहीं आया है। पुलिस ने बताया कि दंगे प्रभावित इलाकों में स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने बताया कि पिछले सप्ताह मौजपुर में हिंसा के दौरान निहत्थे पुलिसकर्मी पर तमंचा तानने वाले मोहम्मद शाहरुख को उत्तर प्रदेश के शामली जिले से मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया था।
दिल्ली हिंसा: पीड़ितों को राशन के पैकेट और धन बांटेगी भाजपा : मनोज तिवारी
भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख मनोज तिवारी ने कहा कि पार्टी उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा के पीड़ितों की मदद के लिए राशन के पैकेट और धन बांटेगी। तिवारी ने कहा कि पार्टी की राहत समिति शुक्रवार से हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और पीड़ितों को राहत सामग्री बांटेगी। उन्होंने कहा कि रोजाना करीब 200 परिवारों की मदद करने की कोशिश की जाएगी।
दिल्ली हिंसा: अदालत ने ताहिर की आत्मसमर्पण करने की याचिका ठुकराई, पुलिस ने किया गिरफ्तार
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की आत्मसमर्पण करने की याचिका ठुकरा दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ताहिर पर खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की कथित हत्या के मामले में संलिप्त होने का आरोप है।
अतिरिक्त मुख्य मेटोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहूजा ने हुसैन की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसके द्वारा मांगी गई राहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अदालत के हुसैन की याचिका खारिज करते ही परिसर में मौजूद दिल्ली पुलिस के दल ने उसे गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया। ताहिर ने अदालत में आत्मसमर्पण करने की याचिका दायर करते हुए कहा था कि वह मामले की जांच में सहयोग करना चाहता है और आत्मसमर्पण करने का इच्छुक है।
हुसैन के वकील मुकेश कालिया ने अदालत में दलील दी कि हुसैन को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और वह कड़कड़डूमा अदालत की बजाय राउज़ एवेन्यू अदालत के समक्ष आत्मसर्पण के लिए याचिका दायर करने पर मजबूर है। वकील ने कहा कि हुसैन को मामले में गलत फंसाया जा रहा है और उन्होंने उसकी जान-माल की सुरक्षा की मांग भी की।
हुसैन के खिलाफ आईबी कर्मचारी की हत्या का मामला दर्ज किया गया है जिसकी हत्या उत्तरपूर्वी दिल्ली में नये नागरिकता कानून को लेकर हुई हिंसा के दौरान हुई थी। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने हिंसा में कथित संलिप्तता के लिये ताहिर हुसैन को निलंबित कर दिया था। दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 42 व्यक्तियों की जान गई है और करीब 200 लोग घायल हुए हैं।