Delhi Violence: आईबी कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या मामले में AAP पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ FIR, पार्टी से निलंबित
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 27, 2020 22:21 IST2020-02-27T22:13:41+5:302020-02-27T22:21:13+5:30
मालूम हो कि गुप्तचर ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा दिल्ली के दंगा प्रभावित चांद बाग इलाके में एक नाले में बुधवार को मृत पाये गये थे, जहां वह रहते थे।

ताहिर हुसैन
गुप्तचर ब्यूरो (आईबी) के कर्मी अंकित शर्मा की हत्या में कथित रूप से शामिल रहने के मामले में आप पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ गुरूवार को प्राथमिकी दर्ज की गयी। पुलिस ने बताया कि शर्मा के पिता की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 365 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, ताहिर हुसैन को पार्टी ने निलंबित कर दिया है
एनडीटीवी न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि आम आदमी पार्टी ने पार्षद ताहिर हुसैन को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि जब तक उन पर लगे आरोप की जांच नहीं हो जाती और वह पाक साफ निकल कर नहीं आते तब तक प्राथमिक सदस्यता से निलंबित रहेंगे।
Aam Aadmi Party (AAP) suspends Councilor Tahir Hussain from the primary membership of the party. (file pic) pic.twitter.com/q4gtTpvVwW
— ANI (@ANI) February 27, 2020
मालूम हो कि गुप्तचर ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा दिल्ली के दंगा प्रभावित चांद बाग इलाके में एक नाले में बुधवार को मृत पाये गये थे, जहां वह रहते थे । आरोपों के बाद पुलिस ने हुसैन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है ।
ताहिर हुसैन पर अरविंद केजरीवाल का बयान
इससे पहले हिंसा में आप पार्षद ताहिर हुसैन के नाम आने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि दिल्ली की हिंसा में AAP नेता शामिल रहा हो, तो दोगुनी सजा दो। यही नहीं उन्होंने कहा कि यदि आप के कोई मंत्री भी हों तो उन्हें भी सजा दो।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हिंसा पर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों में घायल और निजी अस्पतालों में भर्ती लोगों के इलाज का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी।
मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा
मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा, नाबालिग मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपये का मुआवजा, मामूली रूप से घायल को 20 हजार का मुआवजा।
जिनके घर पूरी तरह जल गए उन्हें 5 लाख रुपये का मुआवजा, दुकान जलने पर भी 5 लाख रुपये का मुआवजा सरकार देगी। दिल्ली सरकार आगजनी, हिंसा के दौरान जले कागजात फिर से हासिल करने के वास्ते लोगों के लिए विशेष शिविर लगाएगी।